पंजाब में भी 31 मार्च तक लाॅक डाउन

-कोरोनावायरस से बचाव के लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने जनता कर्फ्यू के नए आदेश जारी किए
-पटियाला जिले में 31 मार्च तक प्राईवेट दफ्तर, फैक्टरियाँ, बाजार, दुकानें और व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे
-जरूरी सेवाओं को होगी छूट, सुरक्षा बल और ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जनता कर्फ्यू
-जरूरी सेवाओं का प्रयोग करने हर घर में केवल एक व्यक्ति को ही घर से बाहर आने की आज्ञा होगी
-किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों के समारोह की मनाही, गैरजरूरी काम से बाहर घूमने वालों पर होगी कारवाई
– कोरोनावायरस को रोकने में लगी खालसा एड को जनता कर्फ्यू दौरान मिलेगी छूट

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पटियाला, 22 मार्चः पटियाला के डिप्टी कमिश्नर -कम -जिला मैजिस्ट्रेट श्री कुमार अमित ने जिले में नोवल कोरोनावायरस कोविड -19 से बचाव और इसके प्रभाव को रोकने के मद्देनजर सार्वजनिक हितों को देखते हुए एहतियात के तौर पर पटियाला जिले में 24 मार्च 2020 तक लगाए जनता कर्फ्यू के आदेशों की निरंतरता में जरूरी सेवाओं को छूट देते हुए जिले के बाजार, दुकानें, व्यापारिक संस्थान और हर तरह के प्राईवेट दफ्तर और फैक्टरियाँ को बंद रखने के आदेश जारी किये हैं।

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जिला मैजिस्ट्रेट ने यह आदेश ऐपीडैमिक डिजीज एक्ट 1897 अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किये हैं। इन आदेशों में लगभग दो दर्जन जरूरी सेवाओं को छूट दी है, जिनमें किराने का समान, दूध और दूध से बने पदार्थ, ताजे फलों और सब्जियाँ, पीने वाला पानी, पशुआं के लिए चारा, खुराक की वस्तुएँ और बेकरी पदार्थ बनाने वाले फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डीजल, पेट्रोल, सी.एन.जी., धान की छंटाई के लिए चलती राइस मीलों, मिल्क प्लांटस डेयरी यूनिट और पशुओं के लिए फीड्ड और चारा बनाने वाले यूनिट, मेडिसिन और सेहत से सम्बन्धित बनाने वाले यूनिट, दवाओं की दुकानों, सेहत सेवाओं, एल.पी.जी. की घरेलू और संस्थानों के लिए सप्लाई शामिल है।

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इसके साथ ही प्रैस संस्थानों के साथ जुड़े कर्मी, ऐक्डिेटड व पीला कार्ड धारक पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट और कैमरामैन, संचार सेवाओं में लगीं एजेंसियाँ, बीमा कंपनियाँ, बैंक और ए.टी.एम, सरकार की आबकारी नीति के अंतर्गत शराब के ठेके  (शराब केवल ले जाने के लिए ना कि बैठाकर बरताने के लिए), डाक घर, केंद्रीय पूल, डी.सी.पी., ओ.एम.एस.एस. के लिए गेहूँ और चावलों की लोडिंग और अनलोडिंग, जरूरी वस्तुएँ और जरूरी सेवाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन और खाद्य पदार्थ की खरीद प्रक्रिया के लिए जरुरी गिनी बैग, पीपी बैग, क्रेटस, तिरपाल कवर, मैशनट, सेलफोन कीटनाशक समेत हार्वेस्टिंग कम्बाईने और अन्य खेती उपकरण के  यूनिट और इनकी यातायात, आनलाइन खरीद और डिलीवरी, बिजली, पैट्रोलियम तेल ऊर्जा, प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन, सभी जरूरी वस्तुएँ की ई- कामर्स सहित फूड फार्मास्यूटिक्ल, पेस्ट कंट्रोल और मैडीकल उपकरण, वेयरहाऊस, खद्य और किराना की वस्तु और अनाज की ढ़ोह ढोआई को इस जनता कर्फ्यू दौरान छूट रहेगी। इस के अलावा कोरोनावायरस को रोकने में लगी संस्था खालसा एड, इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट को जिला पटियाला में मैडीकल सुविधाएं लोगों तक पहुँचाने के लिए जनता कर्फ्यू में छूट दी गई है।

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जिला मैजिट्रेट की तरफ से जारी आदेशों मुताबिक उपरोक्त जरूरी सेवाओं का उपयोग करने के लिए हर घर में केवल एक व्यक्ति को ही घर से बाहर आने की आज्ञा होगी। परंतु अमन -कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारी, कर्मचारी किसी को भी बाहर आने का कारण पूछ सकेंगे। बिना काम से बाहर घूमने वाले व्यक्ति विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस समय दौरान लोगों को बहुत ही जरूरी काम के लिए ही वाहन चलाने की आज्ञा होगी उपरोक्त कामों के अलावा वाहन चलाए जाने की सूरत में बनती कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस समय दौरान किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों के समारोह की मनाही है।

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श्री कुमार अमित की तरफ से जारी इन मनाही के हुक्मों अनुसार यह आदेश विभिन्न सरकारी दफ्तरों, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और एमरजैंसी सेवाओं सहित पुलिस विभाग, अर्ध सरकारी बल, जो कि ड्यूटी पर लगे हैं, पर लागू नहीं होंगे। मौजूदा समय की नाजुकता और कोरोना वायरस फैलने की गंभीरता को मुख्य रखते हुए यह हुक्म तुरंत लागू होंगे। इन हुक्मों को जिला पुलिस प्रमुख, कमिश्नर नगर निगम, सभी एस.डी.एम, सिविल सर्जन, सहायक आबकारी और कर कमिश्नर, जिला खुराक और सिविल सप्लाई कंट्रोलर, समूह कार्य साधक अफसर, बी.डी.पी.ओ, जिला पटियाला में लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 और ऐपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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श्री कुमार अमित ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे पूरे विश्व में मानव जाति के लिए भयानक महामारी बनकर सामने आए कोरोनावायरस की श्रंखला को तोड़ने के लिए अपने और अपने परिवारों की जान की हिफाजात और मानवता के भले के लिए अपने घरों में रह कर इस जनता कर्फ्यू को लागू करने में अपना सहयोग दंे।

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