जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले में कर्फ्यू तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए

-कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए अगले आदेशों तक लागू रहेगा कर्फ्यूः कुमार अमित
-कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगीः जिला मैजिस्ट्रेट
पटियाला, 23 मार्चः जिला मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिश्नर पटियाला श्री कुमार अमित ने आज पटियाला जिले में तुरंत प्रभाव के साथ कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से नोवल कोरोनावायरस को फैलने से रोकने और इस से बचाव के लिए राज्य में पहले ही लागू किए पंजाब ऐपीडैमिक डिजीज, कोविड -19 नियमों के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट ने यह आदेश ऐपीडैमिक डीजीज एक्ट, 1897 के अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट ने पंजाब ऐपीडैमिक डिजीज, कोविड -19 नियमों के नियम 12 के अंतर्गत जिला पटियाला अंदर 31 मार्च 2020 तक मुकम्मल बंद के हुक्म पहले ही जारी किये जा चुके थे और अब लोगों की सामाजिक दूरी और एकांत को बरकरार रखने के लिए लोगों की तरफ से किए जा रहे अनाश्यक यातायात बंद करने के लिए यह आदेश लागू करने अनिवार्य हो गए थे, ताकि कोरोनावायरस को फैलने से रोका जा सके।
जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से लागू कर्फ्यू के आदेशों में कहा गया है कि कोरोनावायरस के फैलने की संभावना और सार्वजनिक हितों के मद्देनजर लोगों की ऐसे गैरजरूरी यातायात ने आम नागरिकों की जान, सेहत और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। इस लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते जिले अगले हुक्मों तक जिले में कर्फ्यू लगाने का एलान किया है।
श्री कुमार अमित ने कहा कि इस कर्फ्यू दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी आपातकलीन स्थिति के बिना अपने घरों में से पैदल या किसी वहीकल के द्वारा निकलने और खुलेआम सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर घूमने -फिरने की इजाजत नहीं होगी।
यह आदेश अमन -कानून और एमरजैंसी सेवाओं की ड्यूटी पर तैनात कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और अर्ध सुरक्षा बलों समेत सेहत, कोविड -19 के साथ सम्बन्धित ड्यूटी पर तैनात सरकारी मशीनरी सहित जिला मैजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सहायक कमिश्नर जनरल, संयुक्त कमिश्नर नगर निगम, सी.एम.ओ. या अन्य अधिकृत अधिकारियों की तरफ से लागू परमिट वालों पर लागू नहीं होंगे।

आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर यह आदेश आम जनता को सम्बोधत होते हुए एक तरफा जारी किये गए हैं और इन हुक्मों की पालना सख्ती से कार्यकारी मैजिस्ट्रेट (विशेष तौर पर तैनात कार्यकारी मैजिस्ट्रेट सहित), पुलिस अधिकारी, पुलिस की तरफ से करवाई जानी यकीनी बनाई जायेगी। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इन कर्फ्यू के हुक्मों का उल्लंघन करने वालों खिलाफ आई.पी.सी. की धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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