जिला मैजिस्ट्रेट ने किताबों संबंधी स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए एडवाईजरी  जारी की

-जिले के स्कूल 3 मई तक विद्यार्थियों को किताबें खरीदने के लिए मजबूर ना करेंः डिप्टी कमिश्नर
-पुस्तक विक्रेता किताबों की दुकानों पर बिक्री या घर -घर पहुँचाने से भी गुरेज करेंः कुमार अमित
-कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध होगी कार्यवाहीः जिला मैजिस्ट्रेट
पटियाला, 20 अप्रैलः
जिला मैजिस्टेªट -कम -डिप्टी कमिश्नर श्री कुमार अमित ने जिले के स्कूलों और दुकानों के विक्रेताओं के लिए एक एडवाईजरी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए कर्फ्यू दौरान पटियाला जिले में स्कूलों की तरफ से 3 मई तक अपने विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर ना किया जाये। इसके अलावा किसी भी पुस्तक विक्रेता दुकानदार की तरफ से पुस्तकें विद्यार्थियों के घर पर भी ना पहुँचाई जाएँ और अपनी, दुकानों में भी किताबें आदि की बिक्री से गुरेज किया जाए।

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जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। श्री कुमार अमित ने कहा है कि 3 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा उस समय तक किसी भी विद्यार्थियों को किताबें ले कर आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई पुस्तक विक्रेता भी विद्यार्थियों के लिए किताबें उनके घरों तक पहुँचाने के काम से गुरेज ही करे क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से तो ही रोका जा सकता है यदि इसमें एक दूसरे से दूरी बना कर रखी जाये परंतु किताबों की बिक्री करके इस नियम की अनदेखी होगी जिसके चलते कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बड़े स्तर पर पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 मई तक विद्यार्थियों को पुस्तकें ना बेची जाएँ जिससे कोविड -19 महामारी से बचाया जा सके।

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