एस.सी. कमीशन के दख़ल के बाद मुकदमे में एस.सी/एस.टी. एक्ट की धाराएं जोड़ीं

चंडीगढ़: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में एस.सी/एस.टी. एक्ट 1989 (अत्याचार रोकथाम एक्ट) की धाराएं जोड़ी गई हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आयोग के सदस्य श्री ज्ञान चंद दीवाली ने बताया कि भारत धारीवाल निवासी गाँव मालड़ी, तहसील नकोदर (जालंधर) ने आयोग के पास शिकायत की थी कि उसके द्वारा पुलिस के पास गाँव के कुछ रसूखवान लोगों द्वारा अपनी दुकान में तोड़-फोड़ सम्बन्धी दर्ज करवाए गए मामले में पक्षपात किया गया और जान-बूझकर एस.सी/एस.टी. एक्ट, 1989 की धाराएं नहीं जोड़ी गईं।
उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी एस.एस.पी. जालंधर ग्रामीण को पड़ताल के लिए कहा गया था, जिन्होंने आज अपने जवाब में बताया कि इस मामले में कानूनी राय के मुताबिक मुकदमे में एस.सी/एस.टी. एक्ट 1989 की धाराएं 3 (1) (जी) और 3 (2) (वी.ए) लगा दी गई हैं और अगली कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

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