पकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह के मामले में सुनाई मौत की सजा

-इमरजेंसी लगाने के जुर्म में हुआ था सजा का ऐलान

पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है | पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है | मंगलवार को पेशावर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेष अदालत ने सजा सुनाई।

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परवेज मुशर्रफ इस समय दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वह हार्ट और ब्लड प्रेशर की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 3 नवंबर 2007 को, परवेज मुशर्रफ पर देश में आपातकाल लगाने के आरोप में दिसंबर 2013 में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था फिर 31 मार्च, 2014 को मुशर्रफ को दोषी ठहराया गया था।

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इससे पहले, पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस्लामाबाद की विशेष अदालत में लंबी सुनवाई को रोकने की अपील की थी।
एक जानकारी के अनुसार, वकील ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और अजहर सिद्दीकी द्वारा दायर याचिका में एलएचसी से विशेष अदालत में कार्यवाही बढ़ाने पर तब तक रोक लगाने के लिए कहा गया जब तक कि एलएचसी की ओर से मुशर्रफ की पूर्व की लंबित याचिका पर फैसला नहीं हो जाता |

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