शिक्षा विभाग के क्लर्क द्वारा  2,000 रुपए रिश्वत लेने के दोष अधीन विजीलैंस ब्यूरो द्वारा केस दर्ज

चंडीगढ़: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी मुहिम के दौरान आज जि़ला शिक्षा अफ़सर (सेकंडरी) फाजिल्का में तैनात क्लर्क सुखविन्दर सिंह के खिलाफ 2,000 रुपए रिश्वत लेने के दोष के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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आज यहाँ यह जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता  अंकुर गोयल निवासी नई आबादी अबोहर, जि़ला फ़ाजि़ल्का द्वारा एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई शिकायत के आधार  पर तैयार पड़ताल रिपोर्ट के उपरांत मुलजिम सुखविन्दर सिंह के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत जुर्म अ/ध  7 के  तहत विजीलैंस ब्यूरो के थाना फिऱोज़पुर में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।

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केस के विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपनी ऑनलाइन शिकायत में दोष लगाया है कि उसकी दादी शकुंतला देवी शिक्षा विभाग में सेवादारनी के पद से सेवामुक्त हुई थी और हाईकोर्ट के हुक्मों के बावजूद महकमे द्वारा उसकी पेंशन अभी तक नहीं लगाई गई।

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इस सम्बन्धी उक्त सुखविन्दर सिंह क्लर्क ने पेंशन लगाने सम्बन्धी एल.ए. और डिप्टी डी.ओ. के नाम पर 2,000 रुपए की रिश्वत की माँग की, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने रिश्वत की यह राशि उक्त मुलजिम के मोबाइल नंबर पर गूगल पे कर दी और फ़ोन पर हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। इसके उपरांत विजीलैंस ब्यूरो ने शिकायत के आधार  पर जाँच रिपोर्ट तैयार करके यह मुकदमा दर्ज किया है।

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