तहसीलदार के रीडर और कानूनगो के खि़लाफ़ भी रिश्वतखोरी का मुकदमा किया दर्ज
चंडीगढ़ : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से भ्रष्टाचार विरोध चलाई मुहिम के दौरान आज राजस्व हलका पल्ला मेघा, ज़िला फ़िरोज़पुर में तैनात राजस्व पटवारी अमरीक सिंह और उसके मुन्शी जरनैल सिंह के खि़लाफ़ क्रमवार 10,000 और 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के दोष में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। आज यहाँ यह जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त दोनों दोषियों के खि़लाफ़ यह मुकदमा भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन पर जगतार सिंह निवासी गाँव लंगेआना, फ़िरोज़पुर की तरफ से आनलाइन शिकायत के आधार पर तैयार की जांच रिपोर्ट के बाद भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 के अंतर्गत दर्ज किया है।
स्वस्थ रहना है तो गेंहू को खाना छोड़ना पड़ेगा।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में दोष लगाया है कि उक्त पटवारी और उसका करिंदा उसकी ज़मीन का इंतकाल दर्ज करने के बदले रिश्वत की माँग कर रहे थे। इसके इलावा शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उक्त निजी व्यक्ति ने पटवारी की तरफ़ से उसकी पुश्तैनी ज़मीन के इंतकाल और गिरदावरी की नकलें देने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत की माँग की है और उसने फ़ोन पर यह सारी बातचीत रिकार्ड कर ली है। उन्होंने बताया कि इस केस की आगे जांच जारी है।
सिर्फ पूजन में ही नहीं बल्कि कपूर कई समस्याओं से भी राहत दिलाता है।
एक अन्य मामले में विजीलैंस ब्यूरो ने अमन मसीह, रीडर टू तहसीलदार, फ़िरोज़पुर और सुरजीत सिंह, सर्कल कानूनगो, हलका आरिफके, फ़िरोज़पुर के खि़लाफ़ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया है। और ज्यादा जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता अंग्रेज सिंह निवासी गाँव दुल्ला सिंह वाला, फ़िरोज़पुर ने उक्त दोषियों के खि़लाफ़ टोल फ्री एंटी कुरप्पशन हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें शिकायतकर्ता ने दोष लगाया है कि उसकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलाने संबंधी अदालती हुक्मों को लागू कराने के बदले उक्त मुलजिम रीडर ने 20 हज़ार रुपए सम्बन्धित तहसीलदार के लिए और 5 हज़ार रुपए अपने लिए रिश्वत की माँग की है।
क्या करें जब कोई कहे अनकहे पहुंचा दे चोट।
उसने आगे दोष लगाया कि उक्त कानूनगो ने विरोधी पक्ष के साथ मिलीभुगत करके इस केस में कब्ज़ा वारंटों को तुरंत लागू नहीं किया बल्कि देरी भी की। प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्धी शिकायत की गहराई से जांच करने के उपरांत भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और आई. पी. सी की धारा 420, 465, 466, 468, 471, 120-बी के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना फ़िरोज़पुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे जांच जारी है।