लिक्विड ऑक्सीजन गैस उत्पादक गैस का उपयोग सिर्फ चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही करें: जिला मजिस्ट्रेट

फतेहगढ़ साहिब 27 अप्रैल: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अमृत कौर गिल ने लोक हितों को मुख्य रखते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की सीमा के के भीतर लिक्विड ऑक्सीजन पैदा करने वाले गैस उत्पादकों को आदेश दिए हैं कि वह लिक्विड ऑक्सीजन गैस का उपयोग सिर्फ चिकित्सा उद्देश्यों के लिए करें। इसके अलावा किसी अन्य कार्य के लिए इसका उत्पादन व उपयोग ना किया जाए। उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि सभी गैस उत्पादक संग्रह किए गए गैस के भंडार को सरकारी अस्पतालों में पंजाब सरकार या केंद्र सरकार की ओर से लिक्विड ऑक्सीजन के तय किए गए मूल्य अनुसार जमा करवाना सुनिश्चित करें।

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जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिए हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन गैस के भंडार को केवल मेडिकल उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग करना सुनिश्चित किया जाए। श्रीमती अमृत कौर गिल ने बताया कि करोना महामारी को समाप्त करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन फतेह के तहत ऑक्सीजन उत्पादको को यह आदेश भी दिए गए हैं कि लिक्विड गैस अर्थात ऑक्सीजन का अधिक से अधिक उत्पादन करें और चिकित्सा क्षेत्र के लिए प्रयोग करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस ऑक्सीजन को ना दिया जाए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी की धारा 1860 अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

-NAV GILL

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