मेहुल चोकसी भारतीय नागरिक नहीं, केवल एंटीगुआ को निर्वासित किया जा सकता है, वकील ने कहा

28 MAY 2021,

भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी, जिसे डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था, को “केवल एंटीगुआ भेजा जा सकता है”, उनके वकील विजय अग्रवाल ने कहा।

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उन्होंने आगे कहा, “भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार… जिस क्षण मेहुल चोकसी ने…एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली, वह भारत का नागरिक नहीं रह गया।” इससे पहले एंटीगुआ और बारबुडा के पीएम गैस्टन ब्राउन ने डोमिनिका से चोकसी को भारत वापस लाने को कहा था।

-NAV GILL

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