मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्यों के पुख़्ता प्रबंधों के लिए ‘राज्य आपदा प्रबंधन कोष’ गठित करने की मंजूरी

राहत कार्यों से सम्बन्धित प्रोजैक्ट शुरू करने में सहायक होगा आपदा प्रबंधन कोष

चंडीगढ़: किसी भी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्यों के पुख़्ता प्रबंध करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘राज्य आपदा प्रबंधन कोष’ (एस.डी.एम.एफ.) गठित करने की मंजूरी दे दी है।

विस्तार में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एस.डी.एम.एफ. का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 48-1 ( सी) के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कोष के बनने से राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के कार्यों से सम्बन्धित प्रोजैक्ट शुरू किए जाएंगे। भगवंत मान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह कदम राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कोष का गठन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया है। उन्होंने कहा कि 2021 से 2026 तक एस.डी.एम.एफ. में राज्य का हिस्सा 25 प्रतिशत होगा, जबकि केंद्रीय हिस्सा 75 प्रतिशत होगा। भगवंत मान ने कहा कि वर्ष 2021 से 2026 तक एस.डी.एम.एफ. में 729.60 करोड़ रुपए की कुल राशि की व्यवस्था होगी और यह राशि किसी भी किस्म की प्राकृतिक आपदा के लिए राज्य की तैयारियों को और पुख़्ता करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति की गंभीरता को पूरी संवेदनशीलता से समझ रही है और किसी भी तरह की अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ठोस तैयारी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सुरक्षा को प्रमुख रूप से प्राथमिकता देती है और इस नेक कार्य के लिए भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत मान ने राज्य की तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

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