महात्मा गांधी की परपोती ने की ऐसा धोखाधड़ी, 7 साल की सजा

जोहान्सबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत ने महात्मा गांधी की परपोती को सात साल जेल की सजा सुनाई है. उन पर 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया गया था। आशीष लता रामगोबिन को सोमवार को इस मामले में एक अदालत ने दोषी ठहराया था। आशीष लता रामगोबिन पर बिजनेसमैन एसआर महाराज को ठगने का आरोप लगा था। एसआर महाराज ने उन्हें भारत में एक खेप के लिए आयात और सीमा शुल्क के रूप में अग्रिम रूप से 6.2 मिलियन रैंड (अफ्रीकी मुद्रा) का भुगतान किया। आशीष लता रामगोबिन ने उस लाभ में योगदान देने की बात कही।

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आशीष लता रामगोबिन को डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपों के खिलाफ अपील करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था। गौरतलब है कि आशीष लता प्रसिद्ध कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की बेटी हैं। लता रामगोबिन के खिलाफ मुकदमा 2015 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण (एनपीए) के ब्रिगेडियर हंगवानी मौलोदजी ने कहा था कि रामगोबिन ने संभावित निवेशकों को यह समझाने के लिए नकली चालान और दस्तावेज उपलब्ध कराए थे कि भारत से लिनन के तीन बक्से भेजे जा रहे थे।
उस समय लता रामगोबिन को 50,000 रैंड की जमानत दी गई थी। हालांकि, उन्हें इस मामले में सोमवार को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एनपीए की प्रवक्ता नताशा कारा ने सोमवार को कहा, ‘लता रामगोबिन ने कहा था कि उन्हें आयात की लागत को पूरा करने और सीमा शुल्क का भुगतान करने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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उसे बंदरगाह पर सामान उतारने के लिए पैसे की जरूरत थी। “लता रामगोबिन ने तब महाराज से कहा कि उन्हें 6.2 मिलियन रैंड की जरूरत है। एक महीने बाद, लता रामगोबिन ने फिर से एक अन्य दस्तावेज एसआर महाराज को एक नेटकेयर चालान भेजा, जिसमें कहा गया था कि माल भेज दिया गया था। लेकिन भुगतान नहीं किया गया था।

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