पंजाब पुलिस से मिली जानकारी के बाद ए.टी.एस. गुजरात ने संयुक्त कार्यवाही के दौरान मुन्द्रा बंदरगाह से 75 किलोग्राम हैरोइन की बरामद

नशीले पदार्थों को बिना सिले कपड़ों के कंटेनर में छुपाकर रखा गया था: डीजीपी गौरव यादव
नशों के विरुद्ध जारी जंग के दौरान इन नशीले पदार्थों की बरामदगी एक बड़ी सफलता
चंडीगढ़: डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहाँ बताया कि यूएई से पंजाब में हैरोइन की तस्करी संबंधी ख़ुफिय़ा सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस की टीमों ने एटीएस गुजरात और केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझे ऑपरेशन के दौरान गुजरात के मुन्द्रा बंदरगाह में एक कंटेनर में से 75 किलोग्राम हैरोइन बरामद की है। नशीले पदार्थ को एक गत्ते की पाईप, जिसको आगे एक बड़ी प्लास्टिक पाईप के ज़रिये छुपाया गया था, का प्रयोग करके बिना सिले कपड़ों के एक कंटेनर में छुपाकर रखा गया था।
कंटेनर, जोकि यूएई के जेबल अली बंदरगाह से लोड किया गया था, को मलेरकोटला, पंजाब के एक इम्पोटर द्वारा मंगवाया गया था।  डीजीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच के दौरान यह पाया गया कि कंटेनर के पंजाब से सम्बन्धित होने के कारण ऐसा लगता है कि यह खेप पंजाब के रास्ते किसी अन्य जगह पहुंचायी जानी थी। उन्होंने आगे कहा कि इसके पंजाब से संबंधों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
यह बरामदगी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर नशों के विरुद्ध शुरु की गई जंग के दौरान एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आई है। और विवरणों का खुलासा करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल (एस.एस.ओ.सी.) एस.ए.एस. नगर ने तुरंत पुलिस टीमों को गुजरात भेजा और मुन्द्रा बंदरगाह पर तैनात किया।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी और एटीएस गुजरात के साथ तालमेल के ज़रिये कस्टम की मदद से मुन्द्रा बंदरगाह पर तलाशी ली गई। उन्होंने आगे कहा कि उपयुक्त प्रक्रिया और दस्तावेज़ी कार्यवाही के बाद कंटेनर को खोला गया, जिसमें 75 किलो हैरोइन की बड़ी बरामदगी हुई। पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने और एनडीपीएस एक्ट के दिशा-निर्देशों की पालना के लिए कस्टम अधिकारियों और मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खेप को खोला गया।
अगले और पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए इस खेप के साथ संबंधों के शक में मलेरकोटला और लुधियाना के कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को सम्बन्धित जि़ला पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है।  जि़क्रयोग्य है कि इस सम्बन्धी एटीएस गुजरात द्वारा पुलिस स्टेशन एटीएस अहमदाबाद में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8सी, 21सी, 23सी और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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