पंजाब पुलिस द्वारा राज्य में पिछले 3 दिनों के दौरान कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 630 गिरफ्तार और 6500 के काटे चालान

चंडीगढ़, 5 मई:
कोविड -19 मामलों में भारी विस्तार होने के कारण पंजाब सरकार द्वारा सख्त रोकें लगाने सम्बन्धी दिए नये दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू कराने में पंजाब पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही जिससे लोगों को इस खतरनाक वायरस से बचाया जा सके।

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डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने बताया कि पंजाब पुलिस की सांझी टीमों ने पिछले तीन दिनों में राज्य भर में कोविड -19 नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 6531 चालान काटे हैं और 629 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
गृह विभाग की तरफ से रविवार को जारी की नयी हिदायतों के मुताबिक राज्य में सभी गैर-जरूरी दुकानें बंद रहेंगी जबकि सभी 4-पहिया वाहनों में 2 से अधिक सवारियां नहीं बैठ सकेंगी और स्कूटरों या मोटरसाईक्लों पर पारिवारिक मैंबर के बिना कोई अन्य दूसरी सवारी बिठाने की आज्ञा नहीं है। इसी तरह विवाहों/संसकार/रस्मों के दौरान 10 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े की आज्ञा नहीं है।
डी.जी.पी. ने 2 मई से 4 मई, 2021 के आंकड़ों संबंधी जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब पुलिस ने कोविड -्19 सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 560 के करीब मामले दर्ज किये हैं, जिनमें प्रमुख होटल, मैरिज पेलेस, रैस्टोरैंट, दुकानों आदि के मालिक शामिल हैं।
डी.जी.पी. ने कहा कि जुर्माने करने के इलावा, इसी समय दौरान पुलिस ने कोविड -19 के उचित व्यवहार न अपनाने वाले 66000 से अधिक व्यक्तियों के आर.टी. -पी.सी.आर. टैस्ट करवाऐ। उन्होंने कहा कि 19 मार्च, 2021 से विशेष मुहिम की शुरूआत की गई थी जिसके अंतर्गत पंजाब पुलिस ने 6.9 लाख से अधिक लोगों को कोविड -19 टैस्ट करवाने के लिए प्रेरित किया और इसके इलावा राज्य भर के 1लाख लोगों को फेस मास्क न पहनने के लिए जुर्माना किया।
प्रमुख अदारों के खिलाफ की कार्यवाही के बारे जानकारी देते पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि तरन तारन पुलिस ने रैस्टोरैंट अरेबियन कबाब और मास्टर बर्गर नेे रात के कफ्र्यू के दौरान समय का उल्लंघने करन के लिए केस दर्ज किया। इसके इलावा पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है जहाँ ज्यादातर कर्मचारी बिना मास्क के और सामाजिक दूरी के नियम की पालना नहीं करते पाये गए थे।
इसी तरह बरनाला पुलिस ने रॉयल ग्रीन रिज़ार्टज़ के मालिक के खिलाफ कोविड -19 नियमों का उल्लंघन करने के दोष में एफआईआर दर्ज की है, जबकि होशियारपुर पुलिस ने रात के कफ्र्यू के समय के दौरान एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में शराब पीते तीन व्यक्तियों के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया है। हाल ही में जालंधर कमिशनरेट पुलिस ने रमाडा होटल और गुलशन पेलेस के मालिकों पर 20 से अधिक मेहमानों वाली पार्टी का आयोजन करने के लिए भी केस दर्ज किया था, जबकि ताज रैस्टोरैंट और यम्मी फास्ट फूड के मालिकों पर रात के कफ्र्यू का उल्लंघन करने के लिए केस दर्ज किया गया।
डी.जी.पी. ने एक बार फिर लोगों को देश के 15 अन्य राज्यों में लागू पाबंदियाँ की तरह ही राज्य की तरफ से निर्धारित पाबंदियों की पालना करने पर जोर डाला और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारियां और वाहनों को जब्त करने समेत सख्त कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी।
इस दौरान कोविड प्रोटोकोल की पालना करते हुये कैमिस्ट की दुकानों और जरूरी चीजें, दूध, रोटी, सब्जियाँ, फल, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद जैसे कि अंडे, मीट, मोबाइल रिपेयर, किराने की दुकानों, खाद, बीज, कीटनाशक या खेती उपकरण बेचने वाली दुकानों समेत सभी जरूरी वस्तुओं वाली दुकानों के इलावा शराब के ठेके आदि को खोलने की आज्ञा है।
-Nav Gill

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