चंडीगढ़, 24 मई
अस्पतालों में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने घर में उपयोग के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के वितरण की अनुमति देने का फैसला किया है। यह बात पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एस. बलबीर सिंह सिद्धू ने कही।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को उन मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जारी करने की अनुमति दी गई है, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी के बाद कुछ दिनों के लिए कम ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता होती है।
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श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों पर ये दिशानिर्देश लागू नहीं होते हैं, ऐसे मरीजों को जिन्हें ऑक्सीजन सप्लीमेंट की जरूरत है उन्हें व्यापक देखभाल के लिए अस्पताल लाया जाना चाहिए. कोविड-19 के बाद के रोगियों को डॉक्टर/अस्पताल की सलाह पर ही घर पर ऑक्सीजन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे रोगी की निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी इलाज करने वाले डॉक्टर/अस्पताल की होगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि रोगी या परिचारक से स्व-घोषणा/वचनबद्धता लेने के बाद रोगियों को 5 लीटर प्रति मिनट तक की क्षमता का ऑक्सीजन सांद्रक जारी किया जाएगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अधिकतम 4 सप्ताह के लिए जारी किया जाएगा और इसके लिए एक वापसी योग्य सुरक्षा राशि ली जाएगी। ऑक्सीजन बैंकों की निगरानी और कामकाज के लिए सभी उपायुक्त एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो हर दिन संबंधित उपायुक्त और पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम को रिपोर्ट करेंगे।
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श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस उद्देश्य के लिए, अस्पतालों में कम ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता वाले रोगियों की मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन सांद्रता का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सभी से कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने और कोई लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द जांच कराने की अपील की।
-NAV GILL