डीएम द्वारा दुकानों को शाम 5 बजे से शाम 5 बजे तक सशर्त खोलने की अनुमति

एसएएस नगर, 7 मई:

सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, गिरीश दयालन, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए ने अपने पिछले आदेशों के निरंतरता और आंशिक रूप से संशोधन सहित आदेश दिए हैं कि जिले में दुकानें सुबह 5.00 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं जिसके लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:

कोई भी शॉपिंग मॉल या सिंगल / मल्टी-ब्रांड खुदरा स्टैंडअलोन दुकानें नहीं खुलेंगी – इन मॉलों / कॉम्प्लेक्स में आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को छोडक़र।
ग्रामीण क्षेत्रों यानी गांवों में सभी दुकानें।
शहरी क्षेत्रों की सभी दुकानें लेकिन ईवन/ऑड के आधार पर ताकि किसी भी दिन 50प्रतिशत दुकानें ही खुली रहें।

ईवन दुकानें ईवन तारीख को यानि 10, 12 मई इत्यादि को और इसके बाद ओडीडी दुकानें ऑड तारीख को यानी 11, 13 मई इत्यादि। एमसीज़ के एमसी मोहाली / ईओज़ संबंधित मार्केट एसोसिएशनों के माध्यम से सभी दुकानों को ईवन/ऑड (या 1 और 2) के रूप चिह्नित करने के लिए जिम्मेदार होंगे – एडीएम/एसडीएम की पूर्ण निगरानी में।

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इसके अलावा, मार्केट एसोसिएशनों द्वारा कोविड मॉनिटर्स नियुक्त किए जाएंगे और उनके नाम प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। वे भारत सरकार और पंजाब सरकार के कोविड दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

रेस्तरां / भोजनालयों को खोल सकते हैं – केवल रात 9 बजे तक होम डिलीवरी के लिए – लेकिन कोई डाइन-इन या टेक-अवे नहीं। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो प्रबंधन और ग्राहक दोनों को उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

स्व-रोज़गार व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, आईटी रिपेयर आदि की भी अनुमति होगी।

निजी और सरकारी कार्यालयों संबंधी आदेश में कहा गया है कि निजी कार्यालयों को बिना किसी अलग अनुमति के खोलने की अनुमति है। लेकिन भीड़ और भीड़ से बचने के लिए किसी भी समय केवल 33प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। सभी कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा घर से काम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संबंधित कर्मचारी अपने आईडी कार्ड दिखाकर काम पर आ और जा सकते हैं। इसका दुरुपयोग होने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी ।

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उनके द्वारा कोविड मॉनिटर्स नियुक्त किए जाएंगे और उनके नाम प्रमुखता से दिखाए जाएंगे। वे भारत सरकार और पंजाब सरकार के कोविड दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, सभी निजी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कर्मचारियों की नियमित रूप से कोविड जांच करवाएं – हो सके तो हर 2 सप्ताह में। लक्षण दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत अलग करने और जांच करने के लिए कहा जाए।

सरकारी कार्यालयों में आपातिक मामलों को छोडक़र अन्य किसी भी मामले में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी और वह भी डिजिटल माध्यम से। विभागों / कार्यालयों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पूरा स्टाफ टीकाकरण करवाए।

आदेशानुसार निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित:
1. स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाए।
2. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, रेस्तरां (डाइन-इन), बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थान।
3. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और इस प्रकार के अन्य समारोह – इस आदेश के पैरा 4 की गतिविधियों को छोडक़र।
4. धार्मिक जमावड़ा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगे।

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लोगों की आवाजाही के संबंध में आदेश में लिखा गया है कि:
1. रात का कफ्र्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे के बीच होगा – सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
2. सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक का समय – अनुमति प्राप्त गतिविधियों और कार्यालय या कार्यस्थल पर जाने जैसी आवश्यक गतिविधियों की बिना पास के अनुमति होगी।
3. सप्ताहांत कफ्र्यू शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे के बीच होगा – सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
4. अधिक जो$िखम वाले लोगों की सुरक्षा – 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रोग वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर रहेंगे केवल ज़रूरी आवश्यकताओं और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडक़र।
5. राज्य में प्रवेश – किसी भी जिला सीमा के माध्यम से केवल पिछले 72 घंटों के नेगेटिव आरटी-पीसीआर या कम से कम 1 खुराक का टीकाकरण प्रमाणपत्र (दो सप्ताह से अधिक पुराना) दिखाने पर।

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वाहनों के अवागमन के लिए यह कहा गया है कि:
1. सभी प्रकार के सामान / कार्गो वाहक / एटीएम कैश वैन / एलपीजी / तेल कंटेनर / टैंकर / आदि खाली ट्रकों सहित 24&7 की अनुमति दी जाएगी।
2. चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक / आपातकालीन ड्यूटी / कोविड-19 ड्यूटी पर पुलिस, मजिस्ट्रेट, फायर, बिजली आदि के सभी के आवागमन को 24&7 की अनुमति दी जाएगी।
3. चार पहिया, 2 पहिया, टैक्सियों और कैब एग्रीगेटर्स, साइकिल, रिक्शा और ऑटो-रिक्शा को सुबह 5 बजे – 6 बजे के बीच अनुमति दी जाएगी बशर्ते:
1. 4/3 पहिया – 2 सवारी + चालक की अधिकतम क्षमता के साथ
2. 2 पहिया वाहन – पिछली सीट पर बिना सवारी
3. टैक्सी / कैब एग्रीगेटर द्वारा कार-पूलिंग / शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी।
4. टैक्सी पोस्ट शाम 6 बजे (कफ्र्यू के घंटों के दौरान) का उपयोग केवल आपातकालीन उद्देश्यों और बोना-फाइड ट्रांजिट के लिए यात्रियों द्वारा किया जा सकता है।
5. एयर / बस / ट्रेन आदि के माध्यम से यात्रा करने वाले सभी वाहनों / बॉयो-फिड ट्रांजिट (अंतर-राज्य / अंतर-जिला) में व्यक्तियों को केवल यात्रा की शुरूआत और गंतव्य बिंदु के सत्यापन के बाद ही गुज़रने की अनुमति दी जाएगी।
6. दूध, सब्जियों, दवाइयों और खाद्य पदार्थ की होम / डोर-टू-डोर डिलीवरी जिनमें केवल फेरीवाले, रेहड़ी वाले, दूध वाले आदि शामिल हैं, को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक अनुमति दी जाएगी।
जमावड़े करने संबंधी प्रतिबंध हैं
शादियों/संस्कार/अंत्येष्टि को छोड़कर सामाजिक/ धार्मिक/सांस्कृतिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक/खेल संबंधी समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा जो कि निम्न अनुसार रेगुलेट किया जाएगा।
शादी के संबंध मेः
1. अधिकतम 10 लोगों के जमावड़े की अनुमति है।
2. कर्फ्यू का समय लागू होगा।
संस्कार/अंत्येष्टि के संबंध में
1. अधिकतम 10 लोगों के जमावड़े की अनुमति है।
2. कर्फ्यू का समय लागू नहीं होगा।
जिन व्यक्तियों ने कहीं भी किसी भी बड़ी सभा/एकत्र में हिस्सा लिया हों, उन्हें 5 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से घरेलू एकांतवास में रहना होगा और यह समय बीतने के बाद स्वयं का टैस्ट करवाना होगा।
जिन्हें रोटेशन और वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी गई है, वे इस प्रकार हैंः-
ऽ आवश्यक दुकानें जैसे कि खाने, किराने, दूध, दवाओं की दुकाने आदि।
ऽ रेस्तरां/भोजनालय (होम-डिलीवरी के लिए)
ऽ शराब की दुकानें
ऽ एटीएमज़
ऽ ऑटोमोबाइल इत्याादि के लिए वर्कशाॅप/सर्विस सेंटर।
ऽ आवासीय सोसायटी के अंदर की तरफ गेट वाली छोटी दुकानें जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करती हों
6). सभी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स की अनुमति होगी।
7.) उद्योग और औद्योगिक अदारे: सभी श्रेणियों के उद्योगों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाने की अनुमति है।
8) निर्माण गतिविधियाँ: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी तरह के निर्माण कार्यों की अनुमति है।
9) कृषि, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा सेवाओं को बिना किसी रोक के अनुमति है।
अन्य छूटें- निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तिों/समूहों/ की आवाजाही को बिना किसी कर्फ्यू पास के अनुमति हैः
• सरकारी पहचान-पत्र के साथ काम करने वाले व्यक्ति
• कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था/ एमरजेंसी डयूटी वाले
• पुलिस मुलाजिम, वर्दी में मिलिट्री/अर्धसैनिक बल के जवान
• स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स
• बिजली, टेलीकाम
वाटर सप्लाई, सेनीटेशन और अन्य म्यूंसिपल सेवाएं जिनमें कचरा/कूड़ा/ इक्ठा करने वाले, सफाई कर्मचारी आदि शामिल हैं (इनमें वे निजी एजेंसियां शामिल होंगी जिनके पास काम करने के लिये वैध ड्यूटी ऑर्डर पास हो)

सरकारी मुलाजिम जिन्हें आवश्यक डयूटी/कोविड-19 डयूटी पर लगाया गया हो (उनके पास विभाग के प्रमुख द्वारा जारी किया वैध ड्यूटी ऑर्डर पास हो)। यह स्पष्ट किया जाता है कि इनमें पंजाब सरकार के कर्मचारी/चंडीगढ़/हरियाणा के कर्मचारी शामिल हैं, जो जिले में या जिले के बाहर ड्यूटी पर हों।

कोविड के टीकाकरण और टैस्ट कैंप और इन कैंपों के आस-पास की आवाजाही।
स्वास्थ्य वर्कर जैसे कि डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य सभी कर्मचारियों को भी अपने संबंधित संस्थानों-सरकारी (जैसे पीएचसी, सीएचसी, पीजीआई, जीएमसीएच, आदि) और प्राईवेट स्वास्थ्य संस्थानों से ओर से जारी आईडी कार्ड दिखाने पर काम में भाग लेने की अनुमति होगी। ।
सरकार (पंजाब/हरियाणा/केन्द्र शासित प्रदेश/भारत सरकार) द्वारा जारी मान्यता प्राप्त वाले मीडियाकर्मी(गुलाबी और पीले पास वाले)।

9 बजे तक होम डिलीवरी/ई-कॉमर्स में लगे व्यक्ति।

विमानन और संबंधित सेवाएं (एयरलाइंस, एयरपोट, रख-रखाव, कार्गो, ग्राऊंड सर्विस, कैटरिंग, ईंधन, सुरक्षा, आदि)

बिजली
उत्पादन/ट्रांसमिशन और वितरण

नवीकरणीय ऊर्जा स्टेशनों, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास/बायोगैस आदि सहित बिजली प्लांटों का संचालन।

बैंकों का संचालन

ईंट भट्टों का संचालन

प्रतिबंधित आंदोलन कर्फ्यू पास डीएम की ओर से एडीएम/एसडीएम या अधिकारित किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा – हार्ड कॉपी या ई-पास।

मानक संचालन प्रक्रिया/ राष्ट्रीय हिदायतें/सलाहकारियों के बारे में कहा गया है किः

1. सामाजिक दूरी और मास्क पहननाः सामाजिक दूरी का भाव यानि सभी गतिविधियों के लिए न्यूनतम 6 फुट की दूरी (दो गज की दूरी) को हमेशा बना कर रखा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा कार्य स्थानों आदि सहित मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इसकी सख्ती से निगरानी की जाये और लागू किया जाना चाहिए।

2. सभी संबंधितों को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली सलाहों का पालन कर होगा।

ये आदेश कंटेनमेंट जोनों पर लागू नहीं होंगे – वे जो पहले से ही घोषित किए जा चुके हैं, और समय-समय पर घोषित किए जायेंगे – वहां एक सख्त नियंत्रण लागू किया जाएगा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा।

किसी भी तरह के उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता, 1860 सें संबंधित प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।

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