-शहरी क्षेत्रों में पहले चल रहे निर्माण कार्य ही शुरू किए जा सकेंगे
-औद्योगिक इकाईयों में भी काम शुरू करने की ईजाजतः जिला मैजिस्ट्रेट -मजदूरों का सुबह शाम आवाजाही के लिए भी समय निर्धारित किया
पटियाला, 1 मईः जिले की सीमा में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू कर्फ्यू दौरान जिला मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिश्नर पटियाला श्री कुमार अमित ने आज जिले में कुछ इमारत निर्माण कार्यों को शुरू करने की आज्ञा दी है। इसके साथ ही जिले अंदर औद्योगिक इकाईयाँ को भी शर्तों के अंतर्गत काम शुरू करने की इजाजत दी गई है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने यह आदेश मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से कर्फ्यू में कुछ ढील दिए जाने संबंध की गई घोषणओं के मद्देनजर पंजाब सरकार के गृह और न्याय विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों अनुसार जारी किए हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत होने की सूरत में सहायक श्रम कमिश्नर पटियाला को निर्माण कार्य सम्बन्धित नोडल अफसर तैनात किया गया है।
आदेशों मुताबिक देहाती क्षेत्रों में सभी नये और चल रहे निर्माण कार्य शुरू करने की आज्ञा है। जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल पहले चल रहे निर्माण कार्य ही ऐसे स्थानों पर मजदूरों की उपलबद्धता होने पर शुरू किये जा सकेंगे। जबकि चल रहे ऐसे निर्माण कामों वाले स्थानों, जहाँ कि मजदूर पहले ही रह रहे हों, में भी कार्य फिर शुरू किये जा सकते हैं।
श्री कुमार अमित ने बताया कि इस के अलावा पटियाला जिले की सीमा में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित और म्यूंसीपल निगम, समिति या नगर पंचायत सीमा से बाहर सभी उद्योग, सभी फोकल प्वाइंट्स, सभी औद्योगिक कलस्टर, परंतु कंटेनमैंट जोन से बाहर वालों औद्योगिक इकाईयाँ को भी काम शुरू करन की आज्ञा दी गई है। परन्तु कंटेनमैंट जोन में कोई औद्योगिक इकाई चलती पाई गई तो उस विरुद्ध नियमों मुताबिक कार्यवाही की जायेगी।
उक्त दर्शाए और उद्योग चलाने योग्य क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयाँ को फिर चलाने के लिए किसी भी लिखित आज्ञा की जरूरत नहीं है। यदि औद्योगिक इकाईयाँ यह यकीनी बना लें कि उन्होंने कोविड -19 को फैलने से रोकने के लिए निर्धारित नियमों की पालना यकीनी बना ली है तो वह अपनी इकाई में काम शुरू करने से पहले जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर को उनकी ईमेल आईडी जीऐमपीटीएकरफ्यूपास एट जीमेल डाट काम पर स्वयं घोषणा पत्र भेजेंगे।
जिला मैजिस्ट्रेट श्री कुमार अमित की तरफ से जारी हुक्मों मुताबिक निर्माण कार्यों और औद्योगिक इकाईयों में काम करते मजदूर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, आटो रिक्शा या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु वे पैदल या अपने साइकिल आदि पर अपने घर से नजदीकी और कम दूरी वाले काम वाली जगह पर जा सकते हैं। औद्योगिक इकाईयों के मजदूरों के यातायात के लिए भी प्रातःकाल 7 बजे से प्रातःकाल 9 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
श्री कुमार अमित ने फिर स्पष्ट किया कि जिला मैजिस्ट्रेट और सेहत विभाग की तरफ से पहले घोषित किए गए या समय समय पर घोषित किए जाने वाले कंटेनमैंट जोन में किसी भी औद्योगिक इकाई की तरफ से काम किये जाने पर पूर्ण पाबंदी है और उल्लंघन करने की सूरत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आई.पी.सी. 1860 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।