गिलजियां द्वारा शड्यूलड श्रमिकों की माँगों के निपटारे के लिए कमेटी में तीन नये मैंबर शामिल

श्रमिकों का कम से कम मेहनताना निर्धारित करने के लिए ‘पंजाब मिनिमम वेज़िज़ ऐडवायज़री बोर्ड’ की की गई मीटिंग
चंडीगढ़:श्रम मंत्री पंजाब स. संगत सिंह गिलजियां ने शड्यूलड श्रमिकों की माँगों के निपटारे के लिए कमेटी में तीन नये मैंबर शामिल किये हैं।पंजाब मिनिमम वेज़िज़ ऐडवायज़री बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये बोर्ड के चेयरमैन और श्रम मंत्री स. संगत सिंह गिलजियां ने कहा कि बोर्ड अधिकारी यह यकीनी बनाएं कि तय समय पर बोर्ड की मीटिंग ज़रूर हों जिससे शड्यूलड क्षेत्रों में श्रम करते श्रमिकों को उनके बनते हक मिल सकें।
स. गिलजियां ने अधिकारियों को हिदायत की कि इस बोर्ड की और मीटिंगें आने वाले समय में समय पर की जाएँ जिससे फ़ैक्टरियों में श्रम करते औद्योगिक श्रमिकों, ईट भट्टे, सेलर, दुकानों और व्यावसायिक अदारों में लगे कर्मचारियों, कृषि में लगे श्रमिकों आदि से प्राप्त वेज़िज़ सम्बन्धी माँगों और सिफारिशों और विचार-विमर्श किया जा सके और कम से कम मेहनाता कानून अनुसार सुधारा जा सकें।
श्रम विभाग की पहले से गठित कमेटी में आर्थिक सलाहकार या उसका प्रतिनिधि, निजी अदारों के मालिकों और श्रमिकों संगठनों से एक एक मैंबर लिये गये हैं।इस मीटिंग में श्रम विभाग के अधिकारियों के अलावा अन्य विभाग और ग़ैर -सरकारी अदारों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की तरफ से निर्धारित कम से कम मेहनतानों सम्बन्धी समीक्षा की गई।
यहाँ यह बताने योग्य है कि मिनिमम वेज़िज़ एक्ट,1948 की धारा -3(1) (इ) अनुसार समर्थ सरकार अलग -अलग शड्यूल इम्पलायमैंटन में श्रम करते श्रमिकों को दी जाने वाली कम से कम मेहनताना निर्धारित करने के लिए अधिकारित है।

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