कोविड -19 से बचाव के लिए पंजाब सरकार की तरफ से सेवा केन्द्रों में सफ़ाई और स्वच्छता बनाई रखने सम्बन्धी एडवायजरी जारी

-स्टाफ के दफ़्तर आने-जाने के समय में ज़रूरत के अनुसार ढील का सुझाव
-सेवा केंद्र के स्टाफ और आने वाले लोगों का रखा जायेगा मुकम्मल रिकॉर्ड
चंडीगढ़, 6 मई: पंजाब सरकार ने सेवा केन्द्रों में सफ़ाई और स्वच्छता बनाई रखने संबंधी एक एडवाइजरी जारी की है जिससे कोविड -19 महामारी से स्टाफ और नागरिकों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि नोवल कोरोनावायरस (कोविड -19) एक संक्रमण की बीमारी है, जो बहुत से मामलों में रेस्पिरेटरी ड्रापलिटज़ के द्वारा पीडि़त लोगों के साथ सीधा संपर्क और दूषित सतह / वस्तु के द्वारा फैलती है और इस वायरस को रासायनिक रोगाणुनाशक के द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार वायरस संबंधी सही और समय पर मिली जानकारी इस महामारी को काबू करने में अहम स्थान रखती है। राज्य सरकार ने सेवा केन्द्रों की तरफ से दी जाती नागरिक केंद्रित सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए क्रमवार पहुँच अपनाने की योजना बनाई है। सरकार की तरफ से सेवाओं को फिर से चालू करने की आज्ञा दी गई है और सेवा केंद्र जल्द ही सरकार द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार अपने काम शुरू करेंगे।
एडवाइजरी के मुताबिक स्टाफ की हाजिऱी सम्बन्धी एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत स्टाफ को इस तरीके से बिठाया जाये कि उनमें हर समय कम से कम एक मीटर की दूरी बरकरार रहे। उन्होंने आगे कहा कि स्टाफ के लिए एक – एक काउन्टर छोड़ कर बैठने सम्बन्धी संभावना भी तलाशी जा रही है। दफ़्तरी कामकाज के समय में तबदीली लाई जा सकती हैे, दोपहर के खाने और चाय -ब्रेक के समय को ज़रूरत के अनुसार आगे पीछे करने सम्बन्धी योजना बनाई जाये जिससे स्टाफ की सभा को रोका जा सके।
उन्होंने आगे कहा कि स्टाफ की तरफ से प्राथमिक तौर पर कम से कम 20 सेकिंड के लिए साबुन से हाथ धोते जाएँ और दो घंटे की हैडवॉश प्रोटोकोल की पालना की जानी चाहिए। दस्तावेज़ों या नकद लेन -देन करने वाले अमले को लेन -देन के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोने की सलाह दी जाती है। अमले को चाय -ब्रेक / दोपहर के खाने की ब्रेक के समय रिफ्रैशमैंट को छूने से पहले हाथ को धोना / साफ़ करना चाहिए। स्टाफ की तरफ से खाना और बर्तन आपस में सांझे न किया जाएँ।
प्रवक्ता ने कहा कि यदि सेवा केंद्र में किसी को तेज बुख़ार हो तो इसका यह मतलब नहीं कि वह कोविड -19 से पीडि़त है। यह सलाह दी जाती है कि ऐसे स्टाफ को जल्द से जल्द बाकी दफ़्तर की अपेक्षा क्वारंटाईन करके डाक्टरी जांच करवाई जाये। कोविड -19 से सम्बन्धी बुख़ार या अन्य लक्षणों की स्थिति में स्टाफ को घर रहने के लिए उत्साहित किया जाये।
अगर किसी सह -कर्मचारी / सहकर्मी की पहचान कोविड -19 पॉजिटिव के तौर पर की जाती है और वह दफ़्तर में अपनी हाजिऱी के दौरान किसी के संपर्क में आया हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दफ़्तर के प्रमुख को तुरंत हेल्पलाइन नंबर 104 / स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 /08872090029 पर सूचित करना चाहिए जिससे अगली अपेक्षित कार्यवाही करके डाक्टरी सुविधा लेने में सहायता मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि हेल्पलाइन नंबरों और स्टाफ और दफ़्तर में हाजिऱी के दौरान होने वाले संपर्कों सम्बन्धी सभी तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि दफ़्तर में आने वाले सभी कर्मचारियों और नागरिकों, जो किसी विशेष दिन सेवा केंद्र का दौरा कर चुके हैं, का पूरा और उपयुक्त रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। स्टाफ को सलाह दी जाती है कि वह सेवा केंद्र या इसके आसपास / बाहर ग़ैर ज़रूरी तरीके से घूमने से गुरेज़ करें और अपनी निर्धारित जगह से ही काम करें। स्टाफ के आपसी संचार के लिए इंटरकॉम / इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रयोग को उत्साहित किया जाये। स्टाफ को कपड़े के मास्क पहनने की सलाह दी जाती है और प्रयोग के बाद मास्क को हर रोज़ साबुन और पानी से धोना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि स्टाफ और लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक दूरी, हाथ न मिलाने, हाथ साफ़ करने, मास्क और दस्ताने पहनने, साबुन और पानी से हाथ धोने और सैनीटाईजऱ के प्रयोग सम्बन्धी सन्देशों वाले पोस्टरों को सेवा केंद्र के प्रवेश दरवाज़े पर लगाया जाये। बुख़ार से पीडि़त कर्मचारियों की जांच करने के लिए सेवा केन्द्रों की प्रविष्टि और थर्मल स्कैनरों की स्थापना करने की सलाह दी जाती है।
एडवायजरी में कहा गया है कि सेवा केंद्र के सेवा क्षेत्र के सामने 6 फुट की दूरी पर लाईनों /वर्ग /चक्कर लगा कर निशानदेही की जाये। इसी तरह सभी काऊंटरों के सामने भी लाईनों /वर्ग /चक्कर लगा कर निशानदेही की जाये। काउन्टर से पहले लाईन / वर्ग / चक्कर कम-से-कम 2 फुट दूरी पर लगाया जाये जिससे काउन्टर और लोगों में दूरी बनाई जा सके।
लोगों को इन लाईनों /वर्गों /चक्करों में खड़े रह कर अपनी बारी का इन्तज़ार करने की सलाह दी जाये जिससे दो लोगों के दरमियान उचित सामाजिक दूरी को यकीनी बनाया जा सके।
एडवायजरी में कहा गया है कि सेवा केंद्र में आने वाले बुज़ुर्गों के लिए अलग लाईन बनाई जाए। बुज़ुर्गों को सलाह दी जाती है कि वह किसी भी भीड़ वाले स्थान जिसमें सेवा केंद्र भी शामिल हैं, में जाने से परहेज़ करें और अपने काम के लिए किसी रिश्तेदार /देखभाल करने वाले को कहें। सेवा केन्द्रों में बिना काम से किसी को भी अंदर न आने दिया जाये और सिफऱ् अपंग, महिलाओं और बुज़ुर्गों के साथ ही किसी सहायक को अंदर आने दिया जाये।
एडवायजरी में यह सलाह दी गई है कि सेवा केन्द्रों में सिफऱ् योग्य नियुक्ति समय लेकर आने वाले लोगों को ही अंदर आने दिया जाये। सेवा केंद्र के प्रवेश द्वार पर नियुक्ति तय करने की प्रक्रिया का योजनाबद्ध ढंग से प्रचार किया जाये। लोगों से प्राप्त की सेवा के लिए डिजिटल भुगतान करने को प्रेरित किया जाये। काउन्टर पर किसी को भी दस्तावेज़ देने से परहेज़ किया जाये और दस्तावेज़ों को स्पीड पोस्ट के साथ भेजने को प्राथमिकता दी जाये।
स्टाफ और लोगों को सही और पुख्ता जानकारी के लिए पंजाब सरकार के द्वारा बनाई गई कौवा एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाये।
अंदरूनी क्षेत्र जैसे कि दफ़्तरी स्थानों, इन्तज़ार वाले स्थानों, स्टाफ के बैठने का क्षेत्र आदि को हर शाम सेवा केंद्र समय के बाद या प्रात:काल समय से पहले साफ़ किया जाये। यदि किसी भी सतह पर गन्दगी दिखाई देती है तो इसको साबुन और पानी के साथ साफ़ करने के बाद डिसइनफैकट किया जाये। सफ़ाई करने से पहले वर्कर के द्वारा डिस्पोजेबल रबड़ बुट, दस्ताने (हैवी ड्यूटी), कपड़े का मास्क पहना जाये। साफ़ स्थानों से सफ़ाई शुरू की जाये, जिसके बाद ज़्यादा गन्दगी वाले क्षेत्रों की तरफ सफ़ाई की जाये। सभी अंदरूनी क्षेत्र जैसे कि दफ़्तरी स्थानों, इन्तज़ार वाले स्थानों, स्टाफ के बैठने का क्षेत्र आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोकोलोराईट के साथ या मार्केट में उपलब्ध इस समान्तर अन्य सफ़ाई प्रोडक्ट के साथ डिसइनफैकट किया जाये। ज़्यादा छूने वाली वस्तुओं जैसे कि पब्लिक काउंटर, इंटरकाम सिस्टम, टैलिफ़ोन, प्रिंटर /स्कैनर और दफ़्तर की अन्य मशीनों को रोज़मर्रा के 2 बार सोडियम हाईपोकोलोराईट सोल्यूशन (1 प्रतिशत) के गीले कपड़े या मार्केट में उपलब्ध इस बराबर के अन्य सफ़ाई प्रोडक्ट के साथ साफ़ किया जाये। धातुओं की वस्तुएँ जैसे कि दरवाजों के हैंडल, सिक्यिूरिटी लॉक (ताले), चाभी आदि को साफ़ किया जाये। जो चीजें /सतह को ब्लीच पाउडर के साथ साफ़ नहीं किया जा सकता, उनको 70 प्रतिशत अल्कोहल युक्त डिसइनफैकटेंट के साथ साफ़ किया जाये। साफ़ -सफ़ाई के लिए इस्तेमाल कियेे गए समान को भी इस्तेमाल के बाद सुरक्षित ढंग से साफ़ किया जाये।
सफ़ाई कर्मचारियों की तरफ से सुरक्षा के लिए पहने गए प्रोटैकटिव गियर को नियमित ढंग से नष्ट किया जाये। सफ़ाई कर्मचारियों की तरफ से हर शौचालय की सफ़ाई के लिए अलग समान का प्रयोग किया जाये (जैसे कि पोचे, झाड़ू, नाईलोन स्क्रबर आदि) और सिंक और कम्बोड आदि की सफ़ाई के लिए समान के अलग सैट का प्रयोग किया जाये।
प्रवक्ता ने कहा कि यह सलाह भी दी गई है कि काम वाले स्थानों पर कुदरती हवा को प्रमुखता दी जाये और अगर एयर कंडीशनर /कूलर का प्रयोग करना हो तो इस सम्बन्धी जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना की जाये।

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