कॉलेजों द्वारा दलित विद्यार्थियों को दाखि़ला न देने सम्बन्धी फ़ैसले बारे अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जाँच के आदेश

चंडीगढ़, 29 सितम्बर:

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज एक आदेश जारी करके पंजाब के 1650 कॉलेजों द्वारा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखि़ला न देने सम्बन्धी छपी ख़बरों का सू-मोटो लेते हुए इस मामले में जाँच रिपोर्ट 13-10-2020 को पेश करने के आदेश दिए हैं।

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इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि अख़बारों में छपी ख़बरों के द्वारा उनके ध्यान में आया है कि 1650 कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की 13 एसोसिएशनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ‘जैक’ द्वारा इस सम्बन्धी बयान जारी किया गया है, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीले (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 और संशोधित एक्ट 2015 की धारा 4(ज़ेड ए) (डी) के अधीन आता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग पंजाब और सचिव उच्च शिक्षा पंजाब को इस मामले की जाँच करके 13-10-2020 को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

-NAV GILL

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