एस.बी.एस. नगर और फ़ाज़िल्का ज़िलों की दो कॉलोनियां अफ्रीकन स्वाईन फीवर से प्रभावित

पशु पालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दोहराया, “पंजाब सरकार सूअरों की कलिंग के लिए देगी मुआवज़ा
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने ज़िला एस.बी.एस. नगर और फ़ाज़िल्का की दो कॉलोनियों को अफ्रीकन स्वाईन फीवर से प्रभावित जोन घोषित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर) -राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल ने इन क्षेत्रों से भेजे गए सूअरों के सैंपलों में अफ्रीकन स्वाईन फीवर की पुष्टि की है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ज़िला एस.बी.एस. नगर की कॉलोनी मूसापुर रोड और ज़िला फ़ाज़िल्का की बादल कॉलोनी में बीमारी की रोकथाम के लिए ‘‘जानवरों में छूत की बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009’’ और ‘‘अफ्रीकन स्वाईन फीवर के नियंत्रण और ख़ात्मे के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना (जून 2020)’’ के अंतर्गत पाबंदियाँ लगाकर इनकी पालना सुनिश्चित बनाई जा रही है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बीमारी केन्द्रों से 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र ‘‘संक्रमित ज़ोन’’ और 1 से 10 किलोमीटर (9 किलोमीटर) तक के क्षेत्र ‘‘निगरानी ज़ोन’’ होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी जिन्दा/मरा हुआ सूअर (जंगली सूअरों समेत), नॉन-प्रोसैस्ड सूअर का मीट, सूअर पालन फार्म या बैकयार्ड सूअर पालन से कोई भी फीड या सामग्री/सामान इन्फ़ैकटिड ज़ोन से बाहर ना ले जाया जाएगा, ना ही ज़ोन में लाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति सूचीबद्ध बीमारी से संक्रमित किसी भी सूअर या सूअर उत्पाद को मार्केट में ना लाएगा और ना ही लाने की कोशिश करेगा।
सूअरों को मारने के लिए मुआवज़ा नीति
पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सूअरों को मारने के लिए मुआवज़ा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विभाग द्वारा नोटीफ़ायी किए गए बीमारी केंद्र से एक किलोमीटर के दायरे के ‘‘संक्रमण ज़ोन’’ में विभाग द्वारा मारे गए सूअरों के लिए ही मुआवज़ा दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार की नीति के अनुसार 15 किलो तक वजऩ वाले सूअर की कलिंग के लिए 2200 रुपए, 15 किलो से 40 किलो तक वज़न वाले सूअर के लिए 5800 रुपए, 40 किलो से 70 किलो तक वज़न वाले सूअर के लिए 8400 रुपए, 70 किलो से 100 किलो तक वज़न वाले सूअर के लिए 12000 रुपए, 100 किलो से अधिक वज़न वाले सूअर के लिए 15000 रुपए मुआवज़ा दिया जायेगा।
इसी तरह, ‘‘संक्रमण ज़ोन’’ के अंदर नष्ट की गई सूअरों की ख़ुराक के लिए भी 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुआवज़ा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुआवज़े की अदायगी सम्बन्धी सूअर पालकों के बैंक खाते में सीधी जमा करवाई जाये।
कैबिनेट मंत्री ने विशेष रूप से कहा कि अफ्रीकन स्वाईन फीवर पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलता। इसलिए मानव या अन्य पशुओं को इस सक्रमण का कोई डर नहीं।

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