उदयोगों के मालिकों प्रबंधकों को जिला प्रसाशन की जानकारी के बिना आकशीजन सिलंडरों की मूवमैंट न की जाए

संगरूर, 1मईः

जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिशनर श्री रामवीर ने लोग हित को ध्यान में रखते ‘‘ The Punjab Requisition and Acquisition of Movable Property Act
1978 के सैक्शन 3(1) के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते जिला संगरूर की हदूद में मौजूद समूह प्राईवेट अस्पतालों और औद्योगिक अदारों में मौजूद आक्सीजन सिलंडरों को तुरंत प्भाव के साथ अपने कब्जे में लेने के हुक्म दिए हैं। उन्होंने जिलें में मौजूद आकशीजन सिलंडरों को रीफिल करने वाले उद्योगों के मालिकों प्रबंधकों को हिदायत की कि जिला प्रसाशन की जानकारी के बिना आकशीजन सिलंडरों की मूवमैंट न की जाए।

 

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हुक्मों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध ‘‘  The Punjab Requisition and Acquisition of Movable Property Act 1978 1978 के सैक्शन 16 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 -60 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
हुक्म में कहा गया है कि कोविड -19 महामारी के अधिक रहे प्रभाव कारण रोजना की मरीजों की संख्या में विस्तार हो रहा है, जिस के लिए अस्पतालों में मरीजों के लिए आक्सीजन पूरी करने में मुश्किल पेश आ रही है। प्राईवेट अस्पतालों और औद्योगिक अदारों की तरफ से आक्सीजन स्टाक की जा रही है, जिस कारण कोविड के मरीजों को आक्सीजन की अपेक्षित स्पलाई अस्पतालों तक पहुँचाने के लिए दिक्कत हो रही है जिस कारण मरीजों की मौत होने का खदसा बने हुआ है। इस लिए इस की तुरंत रोकथाम करना अति जरूरी है।

-Nav Gill

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