पंजाब में निजी वाहनों के ट्रांसफर के लिए एन.ओ.सी. की ज़रूरत नहीं: रजि़या सुल्ताना

चंडीगढ़, 6 नवंबर:
वाहन की बिक्री आदि के समय पंजाब में रजिस्टर्ड किसी भी निजी वाहन की राज्य की ही किसी अन्य रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास ट्रांसफर के समय अब आवेदनकर्ता को मूल रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास एनओसी लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलों में पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से एन.ओ.सी. की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है।

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इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री रजि़या सुल्ताना ने बताया कि अब सारी प्रक्रिया एक ऑनलाइन प्रणाली वाहन 4.0 के द्वारा की जा रही है और वाहनों के साथ जुड़ी सारी जानकारी जैसे टैक्स, फीस और फिटनेस आदि रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास उपलब्ध होती है। इसलिए अब पंजाब में रजिस्टर्ड ग़ैर-ट्रांसपोर्ट (निजी) वाहनों के ट्रांसफर के लिए वाहन मालिकों को एन.ओ.सी. लेने के लिए सम्बन्धित दफ़्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
जि़क्रयोग्य है कि मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत वाहन की बिक्री के मामले में ग़ैर-ट्रांसपोर्ट (निजी) वाहनों के मालिकाना अधिकार का तबादला नयी रजिस्टरिंग अथॉरिटी में ट्रांसफर किये जाने के लिए आवेदक को वाहन की एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए मूल रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है।
अब आवेदक मूल आरटीए /एसडीएम दफ्तरों, जहाँ वाहन रजिस्टर्ड है, में ऑनलाइन आवेदन देकर अपने वाहनों का ट्रांसफर करवा सकेंगे। इससे ट्रांसफर के लिए अलग-अलग रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जाने की लम्बी प्रक्रिया और समय की बचत होगी।
ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया कि राज्य में हर साल 1 लाख से अधिक निजी वाहनों का मालिकाना अधिकार ट्रांसफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी ट्रांसपोर्ट वाहन (व्यापारिक) और दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ग़ैर-ट्रांसपोर्ट (निजी) वाहनों के ट्रांसफर के लिए एन.ओ.सी. की ज़रूरत जारी रहेगी।
-NAV GILL

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