9 सितंबर 2021,
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डॉक्टरों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एनईईटी पीजी परीक्षा केंद्रों को बदलने के विकल्प की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि इच्छुक युवा छात्र हैं और COVID-19 कर्तव्यों से अवगत हैं, इसलिए उन्हें यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अब टीकाकरण बढ़ गया है और मामलों की गंभीरता कम है।
-NAV GILL