पारदर्शिता और लोगों की सुविधा के लिए लिया फ़ैसला – राजस्व मंत्री
चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर के वसीका नवीसों को अलग-अलग दस्तावेज़ लिखने के लिए निर्धारित फ़ीसों के बोर्ड लगाने के दिए निर्देशों के बाद इस काम में तेज़ी आ गई है। राजस्व और पुनर्वास मंत्री श्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कुछ दिन पहले ही वसीका नवीसों को अपने बूथों के बाहर फ़ीसों के बोर्ड लगाने के हुक्म दिए थे।
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श्री जिम्पा ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वसीका नवीसों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और लोगों की सुविधा के लिए यह फ़ैसला किया है। उन्होंने वसीका नवीसों की तरफ से बोर्ड लगाने काम की प्रगति पर तसल्ली जाहिर की और उम्मीद जतायी की कि सभी वसीका नवीस जल्द ही अपने बूथों के बाहर बोर्ड लगा देंगे।
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राज्य सरकार ने वसीका रजिस्टर्ड करवाने की प्रक्रिया, फ़ीसें, कुलैकटर रेटों के विवरणों आदि सम्बन्धी बोर्ड लाने के हुक्म दिए हैं जिससे विभिन्न दस्तावेज़ लिखने सम्बन्धी फ़ीस के बारे लोगों को आसानी से पता लग सके। उन्होंने बताया कि वसीका रजिस्टर्ड करवाने के लिए स्वामित्मव का सबूत, जमाबंदी की नकल, अलॉटमैंट पत्र, पुरानी रजिस्ट्री, एन. ओ. सी. आदि (यदि जायदाद शहरी विकास अथॉरिटी/ट्रस्ट के अधीन आती है) के इलावा पहचान पत्र, पैन कार्ड या फार्म-60 और दो पासपोर्ट साईज़ फोटो ज़रूरी होंगी।
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ई स्टैंपिंग और ई रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी राजस्व मंत्री ने बताया कि वसीके की रजिस्ट्रेशन करवाते समय अष्टाम ड्यूटी को कैशलैस किया गया है। ई-स्टैंप सेवा केन्द्रों और स्टॉक होलडिंग कोरपोरेशन के अधिकारित बैंकों से बिना किसी कमीशन से प्राप्त किये जा सकते हैं। इनके लिए सिर्फ़ ई स्टैंप पेपर के बराबर ही रकम के लिए जायेगी।
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श्री जिम्पा ने बताया कि वसीका लिखवाने के लिए भी अलग-अलग फ़ीसें निर्धारित की गई हैं। जिस मामले में जायदाद की कीमत या असली लेन-देन की कीमत दर्ज हो, के लिए वसीका लिखने की फ़ीस 500 रुपए है। इसी तरह मुख्तिरनामा, करारनामा, वसीयत, गोदनामे के वसीके और वसीकों में संशोधन के लिए 200 रुपए फीस निर्धारित की गई है। जिस केस में जायदाद का लेन-देन न हो, के लिए वसीका लिखने के लिए 100 रुपए, तबादले या बिना किसी लेन-देन वाला वसीके के लिए 50 रुपए फीस और इसके अलावा अन्य किसी भी वसीके के लिए 25 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वसीके पर लगने वाली फ़ीसों सम्बन्धी विवरण भी बोर्डों पर लिखने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके इलावा महिलाओं को अष्टाम ड्यूटी में दो प्रतिशत की छूट है।