चेयरमैन का पी.ए सन्दीप शर्मा गिरफ़्तार
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनाई गई ज़ीरो टॉलरैंस पॉलिसी के मद्देनजऱ पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने गुरूवार को लुधियाना इम्परूवमैंट ट्रस्ट (एल.आई.टी.) के पूर्व चेयरमैन रमन बालासुब्रमण्यम समेत कार्यकारी अधिकारी कुलजीत कौर, एस.डी.ओ. अंकित नारंग, सेल्ज क्लर्क प्रवीन कुमार, क्लर्क गगनदीप और चेयरमैन के पी.ए. सन्दीप शर्मा के खि़लाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले में मुलजि़म पी.ए. सन्दीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगली जाँच जारी है।
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इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ने एल.आई.टी. के जूनियर सहायक हरमीत सिंह और कार्यकारी अधिकारी कुलजीत कौर को रिश्वतख़ोरी के एक मामले में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 14 जुलाई को रंगे हाथों काबू किया था। इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 7, 7 ए और 120-बी आइपीसी के तहत पहले ही थाना विजीलैंस लुधियाना में एफआईआर नंबर 8 तारीख़ 14.07.2022 को दर्ज की हुई है।
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ताज़े मामले की और अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उक्त केस की गहराई से जाँच के दौरान यह बात सामने आई कि एल.आई.टी के अधिकारियों ने भ्रष्ट रवैया अपनाते हुए एस.बी.एस. नगर में प्लॉट नंबर 9-बी, ऋषि नगर में 102, 103, 104, 105, 106-डी और सराभा नगर में 366-बी और 140 नंबर प्लॉट अवैध और भ्रष्ट तरीकों द्वारा अलॉट किए, जोकि स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों (एल.डी.पी.) और ट्रस्ट की अन्य योजनाओं के अंतर्गत आते थे, परन्तु अनाधिकृत व्यक्तियों को मोटी रिश्वतें लेकर बेच दिए गए।
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प्रवक्ता ने आगे बताया कि जाँच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ अलॉटियों की मौत हो गई थी और उनके प्लॉट भी कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों को अलॉट किए गए और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर मोटी रिश्वतें लेने के सबूत मिले हैं। इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8, 12, 13(2) और आइपीसी की धारा 409, 420, 467, 471, 120-बी के तहत एफआईआर नंबर 09 के तहत विजीलैंस ब्यूरो के आर्थिक अपराध विंग के पुलिस थाना लुधियाना में केस दर्ज कर एल.आई.टी. के मुलजिमों/अधिकारियों के विरुद्ध अगली कार्यवाही जारी है।