चंडीगढ़, 7 मई:
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्मों अनुसार पंजाब सरकार के द्वारा आज तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) का गठन किया गया जिसमें सीनियर आई.पी.एस. अधिकारी शामिल किये गए हैं। अदालत के आदेशों अनुसार टीम को कोटकपूरा गोलीबारी कांड की जांच को प्राथमिक आधार पर छह महीनों में मुकम्मल करने के लिए आदेश दिए गए हैं।
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इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नयी गठित एस.आई.टी. में एडीजीपी/विजीलैंस ब्यूरो श्री एल.के. यादव, पुलिस कमिशनर लुधियाना श्री राकेश अग्रवाल और डीआईजी फरीदकोट रेंज श्री सुरजीत सिंह शामिल हैं जो कोटकपूरा गोलीबारी की घटनाओं के सम्बन्ध में दर्ज दो एफआईआरज (तारीख 14 अक्तूबर 2015 और 7 अगस्त, 2018) की जांच करेंगे। गृह विभाग के द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार एस.आई.टी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों की पूरी पालना को यकीनी बनाऐगी जिसमें कहा गया है कि इस जांच में कोई भी अंदुरूनी या बाहरी तौर पर दखल नहीं दिया जाना चाहिए।
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इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एस.आई.टी. सांझे तौर पर काम करेगी और इसके सभी मैंबर जांच की सारी कार्यवाही और अंतिम रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि एस.आई.टी. के सदस्यों को भी गवाह जांच अधिकारी के तौर पर सूची में शामिल किया जायेगा।
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आदेश में आगे कहा गया है कि कानून मुताबिक एस.आई.टी. जांच सम्बन्धी राज्य की किसी भी कार्यकारी या पुलिस अथारिटी को रिपोर्ट नहीं करेगी और सिर्फ सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट को ही रिपोर्ट करेगी। एस.आई.टी. के सदस्यों को जांच का कोई हिस्सा लीक न करने और जांच के अलग -अलग पहलूओं संबंधी मीडिया के साथ बातचीत न करने सम्बन्धी हिदायत की गई है। इसके अलावा एस.आई.टी. के मैंबर चल रही जांच के बारे किसी के द्वारा प्रकट किये किसी शक या राय का सीधा या अप्रत्यक्ष तौर पर जवाब नहीं देंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि एस.आई.टी. को जांच के मकसद से अन्य व्यक्तियों और माहिरों की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है।
-Nav Gill