पंजाब में 21 सितम्बर से पी.एच.डी. स्कॉलर्ज के लिए उच्च शैक्षिक संस्थाओं को खोलने की दी आज्ञा

चंडीगढ़, 19 सितम्बरः
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) द्वारा जारी अनलॉक 4.0 के निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब सरकार ने शनिवार को पी.एच.डी स्कॉलर्ज और पोस्ट ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिए 21 सितम्बर से लैबोरेटरियों और प्रयोगात्मक कार्यों की जरूरत वाले तकनीकी और पेशेवर प्रोग्रामों के लिए उच्च शिक्षा संस्थाएं खोलने की आज्ञा दी है। हालाँकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सैंटर बंद रहेंगे।
विशेष मुख्य सचिव (गृह), सतीश चंद्रा द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुसार ओपन एयर थियेटरों को सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य करने की आज्ञा दी जायेगी। हालाँकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर और इस तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे।
आदेशों के मुताबिक ऑनलाइन डिस्टैंस लर्निंग प्रदान करने सम्बन्धी मंजूरी जारी रहेगी परन्तु स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थाएं विद्यार्थियों और नियमित क्लासों के लिए बंद रहेंगी।
चंद्रा ने कहा कि 8 सितम्बर, 2020 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपीज) अनुसार कंटेनटमैंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में ऑनलाइन टीचिंग/टैली काउंसलिंग और सम्बन्धित कार्य के लिए स्कूल में सिर्फ 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को जाने की आज्ञा दी जायेगी।
चंद्रा ने कहा कि 29 अगस्त, 2020 को गृह मंत्रालय की तरफ से हुक्म जारी किये गए थे और इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 9 सितम्बर, 2020 को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त पाबंदियाँ लागू रहेंगी।
-NAV GILL

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