डा. राजू ने आगे कहा कि यह मामला मुख्य सचिव, पंजाब के ध्यान में भी लाया गया जिन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को इस मामले में अपेक्षित कार्यवाही करने के लिए पंजाब सरकार और भारत सरकार की हिदायतों की पालना को यकीनी बनाने के निर्देश जारी किये।
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उन्होंने कहा कि इसलिए असंवैधानिक शब्द ‘हरिजन बस्ती’ की बजाय गांव का नाम/ स्थान का नाम लिखा जाना चाहिए और इसकी जगह नया नाम ही लिखा होना चाहिए।
डा. राजू के दिशा-निर्देशों पर कार्यवाही करते हुये जिला चुनाव अफसर, गुरदासपुर ने दीनानगर विधान सभा हलके पोलिंग स्टेशन ‘हरिजन कालोनी के नाम को ‘पार्ट नं. 108, सैक्शन नं. 7, वार्ड नं. 5, दीनानगर में तबदील किया गया। इसी तरह पटियाला जिले के नाभा के पोलिंग स्टेशन ‘सरकारी एलिमेंट्री स्कूल, हरिजन बस्ती को ‘सरकारी एलिमेंट्री स्कूल, बोरहा गेट के तौर पर तबदील किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति जागरूक नागरिकों की यह संविधान समर्थकी पहुँच लोकतंत्र को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।
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जिला अधिकारियों की तरफ से तुरंत कार्यवाही की सराहना करते हुये सी.ई.ओ. डा. राजू ने समूह वोटरों, राजनैतिक पार्टियों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संस्थाओं से अपील की कि अगर कोई ऐसा असंवैधानिक नाम लिखा मिलता है तो मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के कार्यालय के ध्यान में लाया जाये। उन्होंने आगे कहा कि सी.ई.ओ. कार्यालय की तरफ से तुरंत सुधारात्मक उपायों को यकीनी बनाया जायेगा।