सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन ई -कार्ड बनाने के लिए हफ्ता भर चलने वाली विशेष मुहिम शुरू

चंडीगढ़, 22 फरवरीः
पंजाब के सभी जिलों में समूह लाभपात्रियों को सरबत स्वास्थ्यबीमा योजना (एस.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत ई-कार्ड जारी करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने आज यहाँ 22 फरवरी से 28 फरवरी तक हफ्ता भर चलने वाली मुहिम की शुरुआत की।

यहाँ जारी एक प्रैस बयान में इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये स. सिद्धू ने बताया कि एक निश्चित समय-सीमा के अंदर सभी लाभपात्रियों को ई-कार्ड जारी करने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है अगर हम ई-कार्ड बनाने की गतिविधियों की रफ्तार में तेजी लाने के लिए सभी संभव ढंगों की जांच करते हैं और सभी प्लेटफार्मों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा ई-कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने को यकीनी बनाने के लिए सिवल सर्जन और सीनियर मैडीकल अफसरों की निगरानी अधीन गाँव और ब्लाक स्तर पर व्यापक ई-कार्ड जनरेशन कैंप लगाए गए हैं।

 

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सरबत सेहत बीमा योजना की मौजूदा स्थिति पर रौशनी डालते हुये स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस स्कीम के अधीन 828 सूचीबद्ध अस्पतालों (सरकारी 208, प्राईवेट 587 और भारत सरकार 33) में 1579 ट्रीटमेंट पैकेजिस के लिए दूसरे और तीसरे दर्जे (मल्टी स्पैशलिस्ट अस्पतालों में मिलने वाली इलाज सेवाओं) की इलाज सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इस योजना के अधीन अब तक 23 लाख परिवारों के 49,26,863 ई-कार्ड बनाऐ गए हैं और ई-कार्ड बनाने की मुहिम में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन के साथ तालमेल के जरिये एक अभ्यास चलाया जा रहा है।
उन्होंने आगे बताया कि इस स्कीम के योग्य लाभपात्रियों को 650 करोड़ रुपए की लागत के साथ 5,71,924 नकद रहत इलाज सेवाएं प्रदान की गई हैं।
स. सिद्धू ने कहा कि योग्य लाभपात्री अपना ई-कार्ड बनवाने के लिए उचित पहचान दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी कामन सर्विस सैंटर (सी.ऐस.सी.) या सेवा केन्द्रों या मार्केट कमेटियों तक पहंुच करें जिससे उनको 5 लाख रुपए तक की नकद रहित इलाज सेवाओं का लाभ मिल सके।

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जिन लाभपात्रियों के पास पारिवारिक दस्तावेज नहीं हैं, को राहत प्रदान करते हुये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह सरपंच/नगर काऊंसलर के द्वारा तस्दीक किया हुआ पारिवारिक घोषणा पत्र सी.एस.सीज, सेवा केन्द्रों या मार्केट कमेटियों में देना होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए फार्म वैबसाईट www.sha.punjab.gov.in.  पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अधीन पंजाब के 39.57 लाख परिवारों को प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए का सेहत बीमा कवर मुहैया करवाया जा रहा है। लाभपात्री परिवारों में स्मार्ट राशन कार्ड धारक, एस.ई.सी.सी. परिवार, जे-फार्म धारक किसान, रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक, छोटे व्यापारी और मान्यता प्राप्त और पीले कार्ड धारक पत्रकार शामिल हैं।
उपरोक्त केन्द्रों की सूची देखने और अपनी योग्यता की जांच के लिए कोई भी व्यक्ति अधिकारत www.sha.punjab.gov.in.  पर जा सकता है।

-NAV GILL

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