आपके बच्चे भी करते हैं खाने-पीने से मना तो इस तरीके से होगा विकास || Dr. Sujata Arya ||
स्कूल शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुमार द्वारा जारी किए गए पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित जि़ला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का सुपरीटेंडैंट इस नए तैयार किए गए पोर्टल पर लॉग-इन करके स्कूल से ऑनलाईन प्राप्त ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कॉपी का प्रिंट लेकर दो घंटे के अंदर जि़ला शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षर करवा कर संबंधित अधिकारी को देगा। जि़ला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मौजूद न होने की सूरत में उसके आने के तुरंत बाद इसको जारी करवाएंगे। प्रवक्ता के अनुसार सुपरीटेंडैंट के कार्यालय में उपस्थित न होने की सूरत में उसकी जि़म्मेंदारी कार्यालय में उपस्थित वरिष्ठ कर्मचारी निभाएगा।
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