वर्ष 2017 के बाढ़ प्रभावित किसानों कीे बकाया मुआवज़ा राशि तुरंत अदा करने के आदेश : कैप्टन अमरिन्दर सिंह

-हाल ही में हुई भारी बारिश से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए एक्स-ग्रेशिया तत्काल जारी करने की हिदायत

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज समूह डिप्टी कमिश्नरों को वर्ष 2017 के बाढ़ों के दौरान नुक्सान बर्दाश्त करने वाले प्रभावित किसानों के बकाया मुआवज़े तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं।

राजस्व विभाग से राशि प्राप्त करने के बावजूद वर्ष 2017 के मुआवज़ा बाँटने में डिप्टी कमिश्नरों के पास से हुई देरी पर चिंता ज़ाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने वित्त कमिश्नर राजस्व को इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने की हिदायत दी। हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रभावित लोगों को मुआवज़ा जल्दी जारी करने संबंधी रूप-रेखा को अंतिम रूप देने के लिए मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि उन पाँच परिवारों को 4-4 लाख रुपए की एक्स -ग्रेशिया राशि तुरंत जारी हो जानी चाहिए जिनके परिजनों की हाल ही में भारी बारिश होने से मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि राज्य में हुई पाँच मौतों में से तरन तारन में दो जबकि अमृतसर, होशियारपुर और मोगा में एक -एक की मौत हुई है।

मुख्यमंत्री ने अपने मुख्य प्रमुख सचिव को कहा कि मुआवज़े का अनुमान और राशि जारी करने के लिए तय मापदंड और नियमों से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश समूह फील्ड अधिकारियों को दोबारा जारी किये जाएँ जिससे मुआवज़े की अदायगी समय पर यकीनी बनाई जा सके।

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि फसलों, जायदाद और पशुधन को पहुँचे नुक्सान संबंधी समूचे आंकड़े हासिल होने के बाद विस्तृत मैमोरेंडम तैयार करके केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की माँग की जायेगी। उन्होंने कहा कि फ़सल खऱाब होने पर मुआवज़े की राशि जो पहले 8000 रुपए प्रति एकड़ तय थी, अब 12000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी जानी चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि नियमों के मुताबिक फ़सल के 76 से 100 प्रतिशत तक के नुक्सान पहुँचने पर 12000 रुपए प्रति एकड़ के मुताबिक मुआवज़ा अदा किया जायेगा। इसी तरह 33 से 75 प्रतिशत केे मध्य 5400 रुपए प्रति एकड़ और 26 से 32 प्रतिशत के मध्य नुक्सान के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ मुआवज़ा अदा किया जायेगा। इसी तरह घर के पूरी तरह या बहुत ज़्यादा नुक्सान होने की सूरत में 95,100 रुपए जबकि कुछ हिस्से के नुक्सान होने पर 5200 रुपए का मुआवज़ा अदा किया जायेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि पशुधन (भैंस /गाय) के नुक्सान के लिए 30,000 से 90,000 रुपए तक मुआवज़ा होगा जबकि बकरी, भेड़ और सूअर के लिए 3000 रुपए की मुआवज़ा राशि तय है।

इस मौके पर राजस्व मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, वित्त कमिश्नर राजस्व एम.पी. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और विशेष प्रमुख सचिव गुरकिरत कृपाल सिंह उपस्थित थे।

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