चंडीगढ़, 19 जुलाईः
राज्य के वन और जंगली जीव सुरक्षा विभाग की तरफ से छत्तबीड़ चिड़ियाघर और चार अन्य चिड़ियाघरों ; लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और नीलो को तारीख़ 20 जुलाई, 2021 से कोविड सम्बन्धी सावधानियों की सख़्त पालना के साथ फिर खोलने का ऐलान किया गया है।
यह फ़ैसला माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी के नेतृत्व और कैबिनेट मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत का नेतृत्व में लिया गया। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छत्तबीड़ चिड़ियाघर हफ्ते में 6 दिन (सोमवार को बंद) लोगों के लिए प्रातः काल 9ः30 बजे से शाम 4ः30 बजे तक (9.00 सुबह से शाम 5 बजे तक की बजाय) खुलेगा। कोविड -19 महामारी के मद्देनज़र पर्यटक सामाजिक दूरी, सीमित संख्या और स्टैगरड एंट्री अनुसार चिड़ियाघर में दाखि़ल होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि चिड़ियाघर में आम स्थिति के फिर बहाल होने तक अलग- अलग स्लाटों में सिर्फ़ सीमित संख्या में टिकटों उपलब्ध होंगी और एंट्री टिकटें दाखि़ले से सिर्फ़ दो घंटों के लिए ही वाजिब होंगी।
चिड़ियाघर में दाखि़ला लेने और अन्य सहूलतों के लिए टिकटें आनलाइन बुकिंग के द्वारा बुक की जा सकतीं हैं, जिसका लिंक चिड़ियाघर की वैबसाईट chhatbirzoo.gov.in पर उपलब्ध है। इसके इलावा आनलाइन बुकिंग ना करवा सकने वाले पर्यटकों के लिए चिड़ियाघर के बुकिंग काउन्टर में क्यूआर कोड प्रणाली और पी.ओ.एस. मशीनों की सहूलतें भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि निर्विघ्न आनलाइन बुकिंग के लिए छत्तबीड़ चिड़ियाघर के दाखि़ले वाले क्षेत्र में वाई-फाई हाटस्पोट की सुविधा भी दी गई है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि बैटरी के साथ चलने वाली ट्रालियाँ (बी.ओ.टी.) भी की मौके पर उपलब्ध होंगी। इसको सिर्फ़ ग्रुप विज़टरज़/पारिवारिक मैंबर को बरतने की आज्ञा होगी और वे सख़्त सामाजिक दूरी के नियम और निर्धारित सुरक्षा उपाय अपनाते हुये बीओटी वाहन रिज़र्व करवा सकते हैं।
दर्शकों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के मद्देनज़र कुछ सहूलतें जैसे कि वाइल्ड लाईफ़ सफारी (शेर सफारी और हिरण सफारी), रिपटायल हाऊस और चिड़ियाघर का नौकचरल हाऊस बंद रहेगा जब तथ्य स्थिति फिर सामान्य की तरह नहीं हो जाती।
बीमारी के फैलाव को रोकने और स्वै-सफ़ाई बनाई रखने के लिए चिड़ियाघर में दाखि़ल होने वाली और अन्य रणनीतिक बिंदुयों जैसे कि शौचालय, पीने वाले पानी के स्थानों, धुल शैलटरज़, मनोरंजन वाले स्थानों आदि में मैडीकेटड फुट मैट और टच -फ्री सैंसर आधारित हैड वाश सहूलतें प्रदान की गई हैं। चिड़ियाघर के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजें बरतने की आज्ञा नहीं होगी। प्रवक्ता ने कहा कि स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ़ पानी की बोतलें और दवाओं को अंदर ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।
ज़िक्रयोग्य है कि चिड़ियाघर को प्रातःकाल 9.30 बजे से 11.30 बजे के दरमियान अधिक से अधिक 1800 दर्शकों के लिए खोला जायेगा और उसके बाद 11.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक सैनीटाईजेशन ब्रेक होगी। फिर अधिक से अधिक 1800 विज़टरज़ के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खोला जायेगा और दोपहर 2 बजे से 2.30 बजे तक एक बार फिर सैनीटाईज़ेशन ब्रेक होगी। इसके बाद दर्शकों के लिए चिड़ियाघर में दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक दाखि़ल हो सकते हैं और 4.30 बजे चिड़ियाघर बंद हो जायेगा।
चिड़ियाघर में दाखि़ल होने सम्बन्धित शर्तें
यात्रियों को विनती की जाती है कि यदि वह खाँसी, ज़ुकाम और बुख़ार के लक्षण होने तो चिड़ियाघर का दौरे करने से बचें।
65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को चिड़ियाघर में न जाने के लिए विनती की जाती है।
सभी पर्यटक चिड़ियाघर में दाखि़ल होते हुए लाज़िमी रूप में चेहरों पर मास्क पहनेंगे।
सभी पर्यटक लाज़िमी तौर पर चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर मैडीकेटड फुट मैट से हो कर गुज़रेंगे।
चिड़ियाघर में दाखि़ल होने पर पर पर्यटकों के शारीरिक तापमान की स्कैनिंग करवानी होगी।
सभी पर्यटक चिड़ियाघर में और पर्यटकीय सहूलतें (वाशरूम, पीने वाले पानी के स्थानों, कैंटीन, बैटरी के साथ चलने वाले वाहन, आदि) का प्रयोग करते सख्ती के साथ सामाजिक दूरी बनाई रखेंगे।
चिड़ियाघर के स्टाफ के साथ कम से कम परस्पर बातचीत की जाये और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो सामाजिक दूरी (दो गज़ की दूरी है ज़रूरी)को भी यकीनी बनाया जाये।
चिड़ियाघर में बैरीकेडों और अन्य सतहों को छूने से गुरेज़ करें जिससे कोविड -19 के फैलाव की संभावना को कम किया जा सके।
पर्यटकों का यातायात सिर्फ़ दर्शाऐ गए विज़टर मार्गों के मुताबिक होना चाहिए और किसी भी मोड़ या छोटे रास्तों से न गुज़रा जाये।
यात्री चिड़ियाघर के खुले क्षेत्रों में थूकने से परहेज़ करें और चिड़ियाघर में पान -मसाला, गुटका, खैनी आदि थूकने की आज्ञा नहीं होगी।
कोविड -19 महामारी के कारण कलाक रूम / समान / लाकर रूम की सुविधा अस्थाई रूप में बंद की जा रही है। यात्रियों को सख़्त सलाह दी जाती है कि उपरोक्त -सुविधा की ज़रूरत के लिए कोई भी समान या वस्तु साथ लेकर जाएं।
सभी पर्यटक सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी अधीन होंगे और निर्धारित दिशा -निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को प्रति व्यक्ति 500 रुपए जुर्माना किया जायेगा।
-Nav Gill