19 मई 2021,
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भागे हुए लिव-इन जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि उनका रिश्ता “नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है”। इसने कहा, “अगर इस तरह की सुरक्षा दी जाती है, तो समाज का पूरा सामाजिक ताना-बाना बिगड़ जाएगा।
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“इसने दंपति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया- एक 19 वर्षीय महिला और एक 22 वर्षीय व्यक्ति- जिन्होंने अपने जीवन के लिए खतरे की आशंका जताई थी।
-NAV GILL