रिश्वत मामले में ए.एस.आई. को 4 साल की कैद

चंडीगढ़:विजीलैंस ब्यूरो द्वारा दायर किये रिश्वत के मुकदमे की सुनवाई करते हुए मोहाली की अदालत ने आज जीरकपुर थाने में तैनात ए.एस.आई. अनूप सिंह (अब सेवामुक्त) को दोषी करार देते हुए भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की अलग -अलग धाराओं के अंतर्गत 4 साल की बामुशक्कत कैद की सज़ा और जुर्माना किया है।

विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि दोषी ए.एस.आई को शिकायतकर्ता परमजीत कौर निवासी पंचकुला की शिकायत पर 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ़्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में दोष लगाया कि उक्त ए.एस.आई द्वारा उसके विरुद्ध चल रहे मुकदमे में मदद करने के बदले एक लाख की रिश्वत की माँग की गई और सौदा 40,000 में तय हुआ है।

विजीलैंस द्वारा शिकायत के आधार पर उक्त ए.एस.आई को जीरकपुर में कोहीनूर ढाबे के नज़दीक 40 हज़ार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ़्तार करके उसके विरुद्ध साल 2016 में मुकद्मा दायर किया था। प्रवक्ता ने बताया कि विजीलैंस ने इस केस को सफलतापूर्वक लड़ा और अदालत ने सेवामुक्त ए.एस.आई को रिश्वत लेने के दोष में दोषी करार देते हुए भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 13 अधीन क्रमवार 4 और 3 साल की सजा सहित 10-10 हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है और यह दोनों सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी।

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