-पिछड़ी श्रेेणियों और कमज़ोर वर्गों का आर्थिक विकास करना मुख्य मंतव
चंडीगढ़: पंजाब के अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेेणियों और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने कहा है कि राज्य के नौजवान पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही ऋण कल्याण स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने आर्थिक विकास को यकीनी बनाएं।
स. धर्मसोत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की तरफ से राज्य के पिछड़ीं श्रेणियों और कमज़ोर वर्गों के नौजवानों का आर्थिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए पंजाब पिछड़ीं श्रेणियां भूमि विकास एवं वित्त निगम (बैकफिंको) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमें चलाईं जा रही हैं, जिनके अंतर्गत नौजवानों को सस्ती दरों पर कजऱ्े मुहैया करवाए जाते हैं, जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त नौजवान अपने पेशे शुरू करके अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। इसके अलावा बैकफिंको की तरफ से ऊँची शिक्षा के लिए भी कजऱ्े मुहैया करवाए जाते हैं।
स. धर्मसोत ने बताया कि पंजाब पिछड़ी श्रेणियां भूमि विकास एवं वित्त निगम (बैकफिंको) की तरफ से सीधा ऋण स्कीम के अंतर्गत 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 5 लाख तक का कजऱ् मुहैया करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि यह कजऱ् डेयरी फार्मिंग (3-5 पशु), पोल्ट्री फार्मिंग, सब्जियां उगाना, शहद की मक्खी पालन के लिए, कारपैंटरी /फर्नीचर/लौहार का काम, आटा चक्की /कोहलू, आटो रिक्शा (पैसंजर/ढुलाई), जनरल स्टोर (किराना /केटल /पोल्ट्री फीड), हार्डवेयर स्टोर (सेनेटरी और बिल्डिंग मैटीरियल, लोहा आदि), कपड़ा /रेडिमेड गारमैंट शॉप, किताबें /स्टेशनरी की दुकान, फोटो स्टेट मशीन, टेलरिंग, कृषि के यंत्रों के लिए (फेब्रिकेशन), आटो मोबाईल रिपेयर /स्पेयर पार्टस शॉप, ईलेक्ट्रोनिक्स /इलैक्ट्रिकल सेल और रिपेयर, फेब्रिकेशन यूनिट, फोटोग्राफी और वीडीओग्राफी, हौजऱी यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीयल यूनिट (कोई भी समान बनाने का कारोबार), स्वीट शॉप /ढाबा, ब्यूटी पार्लर और पंडाल या शामियाना सर्विस आदि पेशे शुरू करने हेतु लिए जा सकते हैं।
स. धर्मसोत ने बताया कि इसके अलावा दूसरे निगमों के सहयोग से चलाईं जा रही स्कीमों में पिछड़ी श्रेणी और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए कजऱ्े मुहैया करवाए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का कजऱ् भारत में पढ़ाई करने के लिए और 20 लाख रुपए तक का कजऱ् विदेश में पढ़ाई करने के लिए 3 से 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछड़ी श्रेणियों की लड़कियों के लिए ब्याज दर 3.5 प्रतिशत सालाना है और कजऱ्े की वापसी पाठ्यक्रम मुकम्मल होने से 6 महीने के बाद मासिक किश्तों में 5 सालों में की जाती है।
कल्याण मंत्री ने बताया कि बैकफिंको से कजऱ् लेने के लिए मुख्य योग्यताओं को पूरा करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार पंजाब का मूल निवासी हो, उसकी आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए। पंजाब सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी श्रेणी या भारत सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्ध रखता हो। पिछड़ीं श्रेणियों के वह आवेदनकर्ता कजऱ् लेने के योग्य होंगे, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख 50 हज़ार तक होगी। ग्रामीण इलाकों में बसते अल्पसंख्यक वर्ग के वह आवेदनकर्ता कजऱ् लेने के योग्य होंगे, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 98,000 /- रुपए से कम और शहरी इलाकों में बसते अल्पसंख्यक व्यक्तियों की सालाना पारिवारिक आय 1,20,000 /- रुपए तक हो। यदि कोई व्यक्ति कजऱ् टैक्निकल पेशों के लिए लेना चाहता है तो कम से कम मैट्रिक पास ज़रूर हो। उन्होंने बताया कि जो नौजवान पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त हैं, को पहल दी जायेगी जबकि पुश्तैनी और नॉन टैक्निकल स्कीमों के अंतर्गत यह शर्त ज़रूरी नहीं है।