वोटर कार्ड और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया समय से पहले ही पूरी की जायेगी : मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब
डिप्टी कमीशनरों की महीनावार मीटिंगों में शामिल किया जायेगा मतदान का एजेंडा
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ( सी. ई. ओ.) डॉ. एस. करुणा राजू ने सोमवार को डिप्टी कमीशनरों- कम- ज़िला निर्वाचन अधिकारियों से अपील की कि वे नयी निर्धारित की चार योग्यताएं तारीख़ों- 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर के अनुसार व्यापक प्रचार और निर्विघ्न अमल को यकीनी बनाएं। यह 9 नवंबर, 2022 से संशोधित गतिविधियों की शुरूआत से लागू हो जायेगा।
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डॉ. राजू, जोकि एक वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि फार्म 6बी भर कर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया संवैधानिक ज़रूरतों अनुसार देश भर में शुरू हो चुकी है और पंजाब राज्य में 31 मार्च, 2023 से पहले पूरी हो जायेगी। डॉ. राजू ने कहा, ‘‘आधार से वोटर कार्ड को लिंक करना व्यक्ति की स्वैच्छा और निर्भर है।
डॉ. राजू, जोकि एक वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि फार्म 6बी भर कर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया संवैधानिक ज़रूरतों अनुसार देश भर में शुरू हो चुकी है और पंजाब राज्य में 31 मार्च, 2023 से पहले पूरी हो जायेगी। डॉ. राजू ने कहा, ‘‘आधार से वोटर कार्ड को लिंक करना व्यक्ति की स्वैच्छा और निर्भर है।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब और अतिरिक्त सी. ई. ओ., पंजाब बी. श्रीनिवासन ने डिप्टी कमिशनर- कम- ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव फार्मों में हुई तबदीलियों संबंधी अवगत करवाया।
डॉ. राजू ने बताया कि आधार या अन्य दस्तावेज़ों को इकट्ठा करने के लिए फार्म 6 बी पेश किया गया है; फार्म 7 में मौत का सर्टिफिकेट जोड़ने की व्यवस्था की गई है, फार्म 8 में तबदीलियां की गई हैं, वोटरों के लिए हलका बदलने, ऐंट्रियों में संशोधन, डुप्लिकेट ईपीआईसी और वोटरों की दिव्यांगता के लिए आवेदन और फार्म ए और फार्म 001 बंद कर दिया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब और अतिरिक्त सी. ई. ओ., पंजाब बी. श्रीनिवासन ने डिप्टी कमिशनर- कम- ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव फार्मों में हुई तबदीलियों संबंधी अवगत करवाया।
डॉ. राजू ने बताया कि आधार या अन्य दस्तावेज़ों को इकट्ठा करने के लिए फार्म 6 बी पेश किया गया है; फार्म 7 में मौत का सर्टिफिकेट जोड़ने की व्यवस्था की गई है, फार्म 8 में तबदीलियां की गई हैं, वोटरों के लिए हलका बदलने, ऐंट्रियों में संशोधन, डुप्लिकेट ईपीआईसी और वोटरों की दिव्यांगता के लिए आवेदन और फार्म ए और फार्म 001 बंद कर दिया गया है।
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डॉ. राजू ने डिप्टी कमीशनरों को विशेष संशोधन-2023 के अनुसार प्री- रिवीजन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की भी अपील की। उन्होंने आगे कहा कि ज़िला स्तर पर राजनैतिक पार्टियों के नुमायंदों के साथ विचार-विमर्श करके पोलिंग स्टेशनों को तर्कसंगत करने का काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1500 से अधिक वोटर नहीं होने चाहिए और किसी भी वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ई. पी. आई. सीज़ में जनसंख्या की समान एंट्रियों (डी. एस. इज) और फोटो जैसे एंट्रियों ( फोटो सिमीलर ऐंट्रीज़) को हटाया जायेगा। संशोधन गतिविधियां 09. 11. 2022 से 08. 12. 2022 के दरमियान की जाएंगी और नागरिकों को इस समय के दौरान दावे और ऐतराज़ दायर करने का मौका भी मिलेगा।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब ने अन्य डिप्टी कमीशनरों को महीनावार मीटिंगों में विशेष संशोधन, वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर सूची के संशोधन को एजंडे के तौर पर शामिल करने और इस मंतव्य के लिए इलैक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी ( ई. आर. ओज़), ई. वी. एम नोडल अधिकारी और स्वीप नोडल अधिकारी की एक कमेटी स्थापित करने के लिए कहा।
डॉ. राजू ने डिप्टी कमीशनरों को विशेष संशोधन-2023 के अनुसार प्री- रिवीजन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की भी अपील की। उन्होंने आगे कहा कि ज़िला स्तर पर राजनैतिक पार्टियों के नुमायंदों के साथ विचार-विमर्श करके पोलिंग स्टेशनों को तर्कसंगत करने का काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1500 से अधिक वोटर नहीं होने चाहिए और किसी भी वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ई. पी. आई. सीज़ में जनसंख्या की समान एंट्रियों (डी. एस. इज) और फोटो जैसे एंट्रियों ( फोटो सिमीलर ऐंट्रीज़) को हटाया जायेगा। संशोधन गतिविधियां 09. 11. 2022 से 08. 12. 2022 के दरमियान की जाएंगी और नागरिकों को इस समय के दौरान दावे और ऐतराज़ दायर करने का मौका भी मिलेगा।
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