चंडीगढ़, 1 मार्च:
घोर वित्तीय संकट से गुजऱ रहे पीडि़त परिवारों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने अमृतसर रेल हादसे के 34 मृतकों के पारिवारिक सदस्यों /वारिसों पर विशेष केस के तौर पर विचार करते हुए नियमों में ढील देते हुए उनकी योग्यता के मुताबिक अलग-अलग विभागों /संस्थाओं में नौकरियाँ देने की मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि यह रेल हादसा 19 अक्तूबर, 2018 को अमृतसर में जोढ़ा फाटक पर दशहरे वाले दिन घटा था जिसमें 58 व्यक्तियों की मौत हो गई थी जबकि 71 व्यक्ति जख़़्मी हो गए थे।
ये पारिवारिक सदस्य अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए राज्य की मौजूदा नीति और इससे सम्बन्धित 21 नवंबर, 2002 की हिदायतों के दायरे में नहीं आते थे। इसके बाद अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने विचार करने के उपरांत फ़ैसला किया कि 58 मृतकों के 34 परिवारों में से प्रत्येक के एक सदस्य को उनकी योग्यता के हिसाब से राज्य के अलग-अलग विभागों /संस्थाओं में नौकरी के लिए विचारा जाये।
-NAV GILL