भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पंजाब के डिविजऩल कमिश्नरों और अन्य विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ लोकपाल द्वारा मीटिंग

चंडीगढ़: जस्टिस विनोद कुमार शर्मा, लोकपाल पंजाब की अध्यक्षता अधीन आज पंजाब राज्य के समूह डिविजऩल कमिश्नरों, स्थानीय सरकार विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के उच्च अफसरों के साथ एक अहम मीटिंग की गई है। मीटिंग के दौरान अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पंजाब लोकपाल एक्ट 1996 के अधीन किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के मकसद से भेजे गए नमूने के अनुसार बड़े-बड़े फ्लैक्स बोर्ड समूह दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर 15 दिनों के अंदर-अंदर लगाए जाएँ।
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यह फ्लैक्स बोर्ड समूह मंडल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, उप मंडल अफ़सर, तहसीलों, डी.डी.पी.ओ., बी.डी.पी.ओ., नगर सुधार ट्रस्टों, नगर निगमों, नगर काऊसिलों आदि के दफ्तरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने की हिदायतें दी गई हैं, जिससे आम लोगों में पंजाब लोकपाल एक्ट सम्बन्धी जागरूकता फैले कि वह कौन से प्रतिनिधि, चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर काऊंसिल/नगर पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और इन संस्थानों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खि़लाफ़ किस प्रकार की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन आने वाले राज्य के समूह दफ्तरों और पब्लिक स्थानों पर भी फ्लैक्स बोर्ड 15 दिनों के अंदर-अंदर लगाए जाने की हिदायत की गई है, जिससे जि़ला परिषद् के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कमेटी के सदस्यों और उनके अधीन आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने संबंधी लोग जागरूक हो सकें। इसके अलावा किसी भी सरकारी कंपनी के चेयरमैन, राज्य या केंद्रीय एक्ट के अधीन गठित बोर्डों के चेयरमैनों और सदस्यों के विरुद्ध और अन्य प्रतिनिधियों के खि़लाफ़ भी लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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जस्टिस शर्मा ने मीटिंग के दौरान यह भी कहा कि बहुत से लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण यह जानकारी नहीं है कि लोक प्रतिनिधियों के खि़लाफ़ शिकायत कैसे और कहाँ करनी है। बड़े-बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगाने से लोग जागरूक होंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल पंजाब का दफ़्तर बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, इसलिए पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए समूह दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे फ्लैक्स बोर्डों को पढक़र लोग जानकारी हासिल कर अपनी समस्या सम्बन्धी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
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मीटिंग के दौरान यह भी बताया गया कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करवाने के लिए lokpal.punjab.gov.in वेबसाईट से पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा शिकायत पंजाब सिविल सचिवालय-2 चंडीगढ़, लोकपाल पंजाब के दफ़्तरी कमरा नंबर 426/4 में निजी तौर पर या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी भेजी जा सकती है।

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