चंडीगढ़:भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद को भरने और चुनाव करने सम्बन्धी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चुनाव के लिए रिटर्निंग अफ़सर नियुक्त किए गए श्री पी.सी. मोदी जो राज्य सभा के सचिव जनरल भी हैं, ने सूचना दी है कि उम्मीदवार या उसके प्रसथापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामांकन पत्र उनको ( रिटर्निंग अफ़सर) को कमरा नंबर 29, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली कार्यालय में या यदि वह अपरवर्जनी रूप में गैर-हाजिऱ हो, तो सहायक रिटर्निंग अफ़सर श्री मुकुल पांडे, विशेष कार्यकारी अधिकारी या श्री सुरिन्दर कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय को उक्त दफ़्तर में 29 जून, 2022 तक ( पब्लिक छुट्टी वाले दिन के बिना) किसी भी दिन 11 बजे सुबह और 3 बजे बाद दोपहर को पेश किए जा सकेंगे।
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प्रवक्ता के अनुसार हर एक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की वोटर सूची में उम्मीदवार के सम्बन्ध के इंदराज की एक प्रमाणित कॉपी लगाई जाए, जिसमें उम्मीदवार वोटर के रूप में रजिस्टर है। उन्होंने बताया कि हर एक उम्मीदवार केवल पंद्रह हज़ार रुपए की राशि जमा करवाएगा। यह रकम नामांकन पत्र पेश करते समय रिटर्निंग अफ़सर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और इसके बाद की स्थिति में ऐसी रसीद का, जिसमें यह बताया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामांकन पत्र के साथ लगाया जाना अनिवार्य है।
प्रवक्ता के अनुसार हर एक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की वोटर सूची में उम्मीदवार के सम्बन्ध के इंदराज की एक प्रमाणित कॉपी लगाई जाए, जिसमें उम्मीदवार वोटर के रूप में रजिस्टर है। उन्होंने बताया कि हर एक उम्मीदवार केवल पंद्रह हज़ार रुपए की राशि जमा करवाएगा। यह रकम नामांकन पत्र पेश करते समय रिटर्निंग अफ़सर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और इसके बाद की स्थिति में ऐसी रसीद का, जिसमें यह बताया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामांकन पत्र के साथ लगाया जाना अनिवार्य है।
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प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन पत्रों के फॉर्म उपरोक्त बताए कार्यालय में उपरोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 5 (ख) की उपधारा (4) के अधीन नामंज़ूर किए गए नामांकन पत्रों से बिना नामांकन पत्रों की पड़ताल उक्त कार्यालय के कमरा नंबर 62, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में गुरूवार, 30 जून, 2022 को सुबह 11 बजे की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन पत्रों के फॉर्म उपरोक्त बताए कार्यालय में उपरोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 5 (ख) की उपधारा (4) के अधीन नामंज़ूर किए गए नामांकन पत्रों से बिना नामांकन पत्रों की पड़ताल उक्त कार्यालय के कमरा नंबर 62, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में गुरूवार, 30 जून, 2022 को सुबह 11 बजे की जाएगी।
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प्रवक्ता ने आगे बताया कि नामांकन वापस लेने की सूचना उम्मीदवार, या उसके प्रसथापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, अगर उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में इस मंतव्य के लिए बाकायदा अधिकारित किया गया हो, रिटर्निंग अफ़सर को कमरा नंबर 29, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली कार्यालय में 02 जुलाई, 2022 को तीन बजे बाद दोपहर से पहले पेश की जा सकेगी। उनके अनुसार चुनाव लड़े जाने की सूरत में मतदान इन नियमों के अधीन निर्धारित किये गए मतदान के स्थानों में सोमवार 18 जुलाई, 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि नामांकन वापस लेने की सूचना उम्मीदवार, या उसके प्रसथापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, अगर उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में इस मंतव्य के लिए बाकायदा अधिकारित किया गया हो, रिटर्निंग अफ़सर को कमरा नंबर 29, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली कार्यालय में 02 जुलाई, 2022 को तीन बजे बाद दोपहर से पहले पेश की जा सकेगी। उनके अनुसार चुनाव लड़े जाने की सूरत में मतदान इन नियमों के अधीन निर्धारित किये गए मतदान के स्थानों में सोमवार 18 जुलाई, 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा।