चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सुमेध सैनी को 2022 तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दरअसल, सुमेध सैनी की याचिका पर पंजाब सरकार और वकीलों (सैनी की ओर से) की दलीलें (जिसमें उन्हें अपने पूरे सेवाकाल के दौरान किसी भी मामले में गिरफ्तारी से 7 दिन पहले नोटिस देने का निर्देश दिया गया था) सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने अपना स्टैंड लेते हुए अपना फैसला सुना दिया है।
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आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2018 को सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि निदेशक विजिलेंस, आईजी (इंटेलिजेंस) और डीजीपी के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो उन्हें दिए जाने का आदेश दिया गया था. कार्रवाई करने से पहले सात दिन का नोटिस इसके बाद सैनी ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब सरकार शुरू से ही दुश्मनी के चलते उन्हें किसी न किसी मामले में फंसाना चाहती है. सरकार ने उन्हें 1991 में बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में सिर्फ इसलिए फंसाया था क्योंकि वे उस समय चंडीगढ़ के एसएसपी थे।
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ऐसे में अब उनके पूरे सर्विस करियर के दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने से 7 दिन पहले नोटिस देने को कहा गया, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था. मामले में जवाब भी मांगा गया है।
-NAV GILL