चंडीगढ़: पंजाब भर में फूड सेफ्टी टीमों द्वारा चलाई जा रही जांच मुहिम के दौरान यह बात सामने आई है कि ग़ैर-मंजूरशुदा पैक्ड पानी की बिक्री में कुछ ग़ैर-सामाजिक तत्व शामिल हैं। इसका प्रगटावा फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिशनर, पंजाब श्री के.एस.पन्नू ने किया। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक बात है कि छबीलें लगा कर रास्ते में जाते हुए लोगों की प्यास बुझाने की महान रिवायत की पालना करने वाली धरती पर कुछ भ्रष्ट लोग पैक किये हुए पीने योग्य पानी की आड़ में असुरक्षित पीने योग्य पानी की बिक्री कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडरडज़ रैगूलेशनज़ की धाराओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति आई.एस.आई सर्टीफिकेशन के बिना न तो पैक किये हुए पीने योग्य पानी का उत्पादन कर सकता है और न ही बिक्री कर सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडरडज़ रैगूलेशनज़ 2011 के अनुसार कोई भी व्यक्ति ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडरडज़ द्वारा तस्दीक मार्के के बिना पैक किये हुए पीने योग्य पानी /मिनरल वाटर का उत्पादन और बिक्री नहीं कर सकता। परन्तु यह देखा गया है कि कई लोग /फर्मों हर्बल वाटर, अरोमा वाटर, विटामिन वाटर आदि की बिना बी.आई.एस. सर्टीफिकेशन या फिर नकली मार्का लगा कर भ्रामक जानकारी का प्रयोग करते हुए 200 मिलीलीटर के कपों, 01 लीटर की बोतलों, 15-25 लीटर की पैकिंग की सप्लाई या बिक्री कर रहे हैं। श्री पन्नू ने बताया कि कानून की धाराओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति बी.आई.एस. सर्टीफिकेशन और एफ.एस.ए.आई लाईसेंस /सर्टीफिकेशन बिना किसी भी तरह का पीने योग्य पानी की बिक्री नहीं कर सकता।
पानी की पैकिंग करने वाली ऐसी अनैतिक इकाईयों जिनके पास बी.आई.एस. सर्टीफिकेशन और एफ.एस.ए.आई लाईसेंस /सर्टीफिकेशन की मान्यता नहीं है, वह बड़े स्तर पर उपभोक्ता जैसे कैटररज़ को विवाह समागमों में प्रयोग के लिए और अन्य सामाजिक समागमों के साथ-साथ करियाना स्टोरों और अन्य दुकानों को पैक किये हुए पीने योग्य पानी की बिक्री कर रहे हैं।
संदेह है कि ऐसी इकाईयां उपभोक्ताओंं को दूषित या हानिकारक पानी की सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए आगामी छापेमारियों में बी.आई.एस मान्यता न रखने वाले उत्पादकों /विक्रेताओंं पर कड़ी नजऱ रखी जायेगी और ऐसी इकाईयों के खि़लाफ़ बनती ज़रूरी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
फूड और ड्रग प्रबंधन कमिशनर ने ऐसी भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को आगामी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वह अपना व्यापार कानून के अनुसार करें या फिर बनती कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहें। किसी को भी कानून का उल्लंघन और लोगों की सेहत से खीलवाड़ करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।