पोल्ट्री उत्पादों और मांस के व्योपार से संबंधित प्रतिष्ठानों / दुकानों को कोविड प्रतिबंधों से मुक्त किया जाएगा

एसएएस नगर, 1 मई:

जिला मजिस्ट्रेट श्री गिरीश दयालन, आई.ए.एस. ने सी आर पी सी की धारा 144 के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड प्रतिबंधों से पोल्ट्री उत्पादों और मांस से संबंधित प्रतिष्ठानों / दुकानों को छूट देने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन उनके लिए कोविड उचित आचरण का पालन करना जरूरी है।

 

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किसी भी उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

-Nav Gill

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