चंडीगढ़, 13 अक्तूबर:
पंजाब सरकार ने 15.10.2020 के बाद कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के क्षेत्रों में और ज्यादा गतिविधियों को इजाज़त देने का फ़ैसला किया है।
इस संबंधी जानकारी देते हुये पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कुछ शर्तों जैसे ऑनलाईन / दूरवर्ती शिक्षा को प्राथमिकता देने और उत्साहित करने के अंतर्गत 15.10.2020 के बाद क्रमवार ढंग से स्कूल और कोचिंग संस्थाएं खोलने का फ़ैसला लिया गया है। इसके अलावा, सिफऱ् 9वीं कक्षा से 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने माता-पिता की सहमति से स्कूल / संस्था में जाने की आज्ञा दी गई है। हाजिऱी को लाजि़मी बनाऐ बिना यह पूरी तरह माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए।
उन्होंने आगे बताया कि जिन स्कूलों को 15 अक्तूबर के बाद खोलने की इजाज़त दी जा रही है उनको पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ सलाह मशवरे के ज़रिये स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली एस.ओ.पीज़ की लाजि़मी तौर पर पालना करनी होगी।
इसके अलावा प्रयोगशालाओं /प्रयोगात्मक कामों की ज़रूरत अनुसार सिफऱ् अनुसंधान विद्वानों (पी.एच.डी) और विज्ञान और प्रौद्यौगिकी स्ट्रीम के पोस्ट -गै्रजूएट विद्यार्थियों के लिए उच्च शैक्षिक संस्थाओं को 15 अक्तूबर, 2020 के बाद खोलने की आज्ञा दी गई है। केंद्र से फंड प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाएं सम्बन्धित संस्था के प्रमुख प्रयोगशालाओं / प्रयोगात्मक कार्य की ज़रूरत के अनुसार अनुसंधान विद्वान और विज्ञान और प्रौद्यौगिकी स्ट्रीम के पोस्ट -ग्रैजुएट विद्यार्थी की ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसला लेगा।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, राज्य की अन्य उच्च शिक्षा संस्थाएं जैसे राज्य की यूनिवर्सिटियों और प्राईवेट यूनिवर्सिटियों को भी 15 अक्तूबर, 2020 से प्रयोगशालाओं /प्रयोगात्मक ज़रूरतों के अनुसार केवल अनुसंधान विद्वानों (पीएच.डी.) और साईंस और प्रौद्यौगिकी स्ट्रीम के पोस्ट-ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिए खोलने की आज्ञा दी गई है।
अतिरिक्त जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि खिलाडिय़ों के लिए इस्तेमाल किये जाते तैराकी पुल को भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय (एम.ओ.आई.ए. एंड एस) के द्वारा जारी किये जाने वाले एस.ओ.पीज़ के अनुसार 15.10.2020 के बाद खोलने की आज्ञा है। इसके अलावा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (एमओसी) के द्वारा जारी एसओपीज़ के अनुसार 15.10.2020 से बिजऩस टू बिजऩस (बी2बी) प्रदर्शनियों को खोलने की आज्ञा दी गई है।
उन्होंने आगे बताया कि कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर सामाजिक / अकादमिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनैतिक समागम, जिनमें विवाह और संस्कार और अन्य समागम शामिल हैं, के लिए पहले ही 100 व्यक्तियों की हद के साथ आज्ञा दी गई है। कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर इस तरह के भीड़ों के लिए 100 व्यक्तियों की निर्धारित सीमा से अधिक जलसा करने की आज्ञा कुछ शर्तों के अधीन 15.10.2020 से होगी जैसे कि बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों की सीमा के साथ हाल में अधिक से अधिक 50प्रतिशत क्षमता की आज्ञा है। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बना कर रखना, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और सैनेटाईजऱ का प्रयोग लाजि़मी होगा।
उन्होंने बताया कि खुले स्थानों, ज़मीन / जगह के आकार को ध्यान में रखते हुये जि़ला मैजिस्ट्रेट की आज्ञा और सामाजिक दूरी बनाऐ रखने, लाजि़मी मास्क पहनने, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और सैनेटाईजऱ के प्रयोग के नियम की सख़्ती से पालना के साथ इस तरह के जलसे की आज्ञा होगी। इसलिए सिफऱ् मनोरंजन के समागमों के लिए 100 व्यक्तियों से अधिक के जलसे की इजाज़त नहीं होगी।
-NAV GILL