चंडीगढ़, 8 मई: पंजाब सरकार द्वारा आज कोविड -19 महामारी के दौरान खाने और घर की अन्य ज़रूरी वस्तुओं की सुरक्षा और संभाल सम्बन्धी एडवाइजऱी जारी की गई है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के हितों को मुख्य रखते हुए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों के बाहर घूमने पर सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं।
आम दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दुकानदारों, ग्राहकों और डिलीवरी स्टाफ द्वारा हर समय कपड़े का मास्क पहन कर रखा जाएगा, चाहे वह सामान खरीदने के लिए या ऑर्डर लेने के लिए केवल कुछ समय के लिए ही अंदर हों। मास्क इस ढंग से पहना जाए कि नाक और मुँह अच्छी तरह ढका हुआ हो। कपड़े के मास्क को रोज़ाना साबुन और पानी के साथ धोकर इस्तेमाल किया जाए। दुकानदार, ग्राहक और डिलीवरी स्टाफ एक दूसरे से हाथ न मिलाएं और न ही गले मिलें, चाहे कोई उनके जानने वाला ही हो। सभी को सलाह दी जाती है कि सामाजिक दूरी के नियमों की सख्ती से पालना की जाए और हर समय एक दूसरे से कम-से-कम 1 मीटर की दूरी बना कर रखी जाए। ग्राहकों और डिलीवरी स्टाफ द्वारा सामाजिक दूरी के नियमों या दुकानदार द्वारा दुकान के बाहर लगाए निशानों की सख्ती से पालना की जाए। सबके द्वारा अपनी बारी का इन्तज़ार किया जाए और किसी भी हालत में भीड़ न होने दी जाए।
सभी दुकानदार, ग्राहकों और डिलीवरी स्टाफ द्वारा पैरों से चलने वाले हैंड-वॉशिंग स्टेशन (अगर उपलब्ध हों) का प्रयोग करके हाथों को साफ़ किया जाए। जब भी मौका मिले तो हाथों को साबुन और पानी के साथ कम- से -कम 40 सेकिंड तक धोएं, हाथों की तलों, हाथों का पिछला हिस्सा, उंगलियों और अंगूठो के बीच की जगह और कलाईयों को अच्छी तरह से रगड़ो। हालाँकि हरेक 2 घंटे बाद हाथ धोने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही ग्राहकों और डिलीवरी स्टाफ द्वारा दुकान में प्रवेश स्थान पर हाथ साफ़ करने के लिए लगे अल्कोहल युक्त हैंड सैनीटाईजऱ का प्रयोग किया जाए। दुकानदारों /वर्करों और ग्राहकों के लिए दुकान में प्रवेश स्थान पर हाथ साफ़ करने के लिए अल्कोहल युक्त हैंड सैनीटाईजऱ (कम- से -कम 70 प्रतिशत ईथाइल अल्कोहल) का प्रबंध किया जाए। समय-समय पर सैनीटाईजऱों को री-फिल या बदला जाए। कम- से -कम 3 एमएल सैनीटाईजऱ (लगभग 2 बार दबाकर निकालो) सूखे हाथों पर लगाओ और कम- से -कम 30 सेकिंड तक रगड़ों। ग्राहकों और डिलीवरी स्टाफ द्वारा दुकान /मार्केट में धूम्रपान या तम्बाकू आधारित चीजें जैसे कि गुटका, पान मसाला आदि का सेवन न किया जाये। यदि किसी भी ग्राहक /डिलीवरी स्टाफ को खाँसी /छींकें आ रही हैं तो रुमाल के साथ मुँह और नाक को ढका जाये, जिसको अपनी जेब /पर्स में रखा जाये और इस रुमाल को किसी अन्य वस्तु के संपर्क में न आने दिया जाये। यदि ग्राहक /डिलीवरी स्टाफ के पास रुमाल नहीं है तो अपने मुँह पर नाक को अपनी कोहनी के साथ ढको। उपरोक्त दोनों मामलों में अपने हाथ या खाँसी /छींकों के संपर्क में आए अन्य हिस्सों को नियमित ढंग से धोया या सैनीटाईज़ किया जाये। ग्राहक /डिलीवरी स्टाफ अपने चेहरे, मुँह, नाक, आँखों को हाथों के साथ न छूएं।
एडवाइजऱी में कहा गया है कि दुकानदार /ग्राहक /डिलीवरी स्टाफ द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी सार्वजनिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि जलसा न किया जाये। ग्राहकों द्वारा डिजिटल भुगतान को पहल दी जाये। दुकानदार या उनके वर्करों और ग्राहक द्वारा यदि करैंसी लेन -देन (कैश ट्रांसैक्शन) किया जाता है तो इसके पहले या तुरंत बाद अपने हाथों को सैनीटाईज़ किया जाये। दुकानदार / ग्राहक /डिलीवरी स्टाफ द्वारा बिना किसी पुख्ता जानकारी के कोविड -19 सं संबंधित बातें /अफ़वाहें न फैलाई जाएँ। सभी को सही और पुख्ता जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई कोवा एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
ग्राहकों /खपतकारों के लिए विशेष दिशा -निर्देशों में कहा गया है कि खपतकारों द्वारा सामान खरीदने के लिए अपने घर से ही कपड़े का थैला लाया जाये। इस कपड़े के थैले को बाद में गुनगुने पानी और साबुन /डिटर्जेंट के साथ धोया जाये। खपतकारों को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे सामान /चीजें को सोडे वाले गुनगुने पानी के साथ धो लें और बाद में साफ़ कपड़े के साथ पोंछ लें, खाने की सभी वस्तुओं को साफ़ ताज़े पानी के साथ धोया जाये। कच्चे खाए जाने वाले फल और सब्जियों को 50 पीपीएम क्लोरीन और ताज़े पानी के साथ धोया जाये।
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी खऱाब हुए / बासे भोजन को फ्रिज में न रखें। ग्राहकों की तरफ से अपने फ्रिज को समय -समय पर अंदर और बाहर से साफ़ किया जाये। किसी भी किराने के सामान या खाने की डिलीवरी लेते समय खपतकारों द्वारा सुरक्षा के लिए डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दी जाये। खपतकारों को सलाह दी जाती है कि पकाई हुई खाने वाली चीजें या खाने के लिए तैयार चीजें को खुले में न छोड़ें । वह अपनी खाने-पीने की सभी चीजों को बंद डिब्बों में रखें।
फूड हैंडलरों के लिए एक विशेष एडवाइजऱी में पंजाब सरकार ने उनको एक साफ़ वर्दी, दस्ताने, हर समय कपड़े के मास्क / चेहरे को ढकने और सिर ढकने के लिए कहा। (लॉकर अगर कोई है) निजी चीजें रखने के लिए साझा नहीं किया जाना चाहिए। फूड हैंडलरों को अपने हाथ अक्सर साबुन और पानी के साथ धोने चाहिएं। उनको खाने को संभालने / तैयार करने के समय पर दस्ताने पहनने चाहिएं और खाना बनाने वाली जगह पर गहने, घडिय़ाँ आदि पहनने से परहेज़ करना चाहिए। उनको भोजन तैयार किये जाने के बाद भोजन सेवा क्षेत्र को साफ़ और रोगाणु मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हाथ धोने की सुविधा प्रवेश द्वार पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे हाथों को अच्छी तरह धोने के लिए डिलीवरी अमले (वस्तुएँ उठाने की स्थिति के समय) या ग्राहक की सहायता की जा सके। हाथ धोने की बारी का इंतज़ार कर रहे व्यक्तियों के लिए हर समय साबुन की उपलब्धता और कम से कम 1 मीटर की सामाजिक दूरी को यकीनी बनाएं।
फूड डिलीवरी स्टाफ के लिए ख़ास सलाह में पंजाब सरकार ने फूड डिलीवरी अमले को हिदायत की है कि खाने-पीने के समय और खाने की डिलीवरी करने के समय पर साफ़ कपड़े के मास्क को हर समय इस्तेमाल किया जाये। प्रयोग के बाद कपड़े के मास्क को रोज़ साबुन और पानी के साथ धोना चाहिए। भोजन डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को खाद्य पदार्थों को उठाने से पहले और डिलीवरी के बाद निर्धारित ढंग के अनुसार हैंड सैनीटाईजर का प्रयोग करना चाहिए।
इस एडवाइजऱी में पंजाब सरकार ने सभी बिक्री केन्द्रों, दुकानों, कैंटीनों आदि में क्रास-वैंटीलेशन के लिए ज़रूरी सहूलतें जैसे एग्ज़ॉस्ट फैन आदि की माँग की है।
उन्होंने कहा कि अगर फूड हैंडलरों / डिलीवरी स्टाफ में से कोई कर्मचारी कोविड -19 का इलाज करवा रहा है या कोविड -19 की पुष्टि हुई है और यदि कोई अन्य व्यक्ति उसके संपर्क में आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सम्बन्ध में हेल्पलाइन नंबर 104 या स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 0172-2920074/ 08872090029 पर कॉल करके संपर्क में आने की पूरी जानकारी दी जाये और अगली सहायता प्राप्त की जाये।
यदि किसी स्टाफ /मैनपॉवर में कोरोना वायरस की पुष्टि हो जाती है तो मालिक की यह जि़म्मेदारी बनती है कि वह है हेल्पलाइन नंबर 104 या स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 0172-2920074 / 08872090029 पर कॉल करके पीडि़त स्टाफ /मैनपॉवर के दफ़्तर में आने के दिन संबंधी और उसके संपर्क में आए अन्य लोगों संबंधी तुरंत जानकारी दें।
साधारण दिशा-निर्देशों में दुकानदारों को कहा जाता है कि वह अपनी दुकानों की किस्म के मुताबिक सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का बारीकी से पालन करें और इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग विधि की पालना करने की हिदायत है। दुकानदारों की ऐसोसीएशनों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह दुकानदारों / उनके वर्करों और आने वाले ग्राहक के लाभ के लिए पैर से चलने वाले हाथ धोने की स्टेशन स्थापित करें। बारी-बारी हाथ धोने के लिए ऐसे स्टशनों के आगे वर्ग/चक्र आदि के निशान लगा कर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए सामाजिक दूरी के नियम की पालना की जाएगी।
एयर कंडीशनिंग के प्रयोग सम्बन्धी इस एडवाइजऱी में यह निर्देश दिया गया है कि कमरा एयर कंडीशनरज़ द्वारा ठंडी हवा के रीसरकूलेशन के साथ खिड़कियाँ खुली रखकर बाहर वाली हवा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कुदरती ढंग से निकास होना लाजि़मी है। कमरों का तापमान 24 -27 डिग्री सैल्सियस के बीच निर्धारित किया जाना चाहिए और अनुपात नमी 40 प्रतिशत- 70प्रतिशत के बीच बनाई रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनरों की अक्सर मुरम्मत की जानी चाहिए जिससे फि़ल्टर साफ़ सुथरे रह सकें। कमरों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की मौजुदगी के दौरान निकासी पंखे स्थापित किये जा सकते हैं, जिससे कमरों में ताज़ी हवा के प्रवेश को यकीनी बनाया जा सके। कमरों के अंदर घूमती हवा अक्सर बाहर निकाली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकायदा एयर कूलरों को नियमित अंतराल पर साफ़ और रोगाणु मुक्त किया जाना चाहिए। पानी की टैंकी को खाली किया जाना चाहिए और फिर नरम कपड़े, स्पंज और गर्म पानी से पोंछा जाना चाहिए, जिससे पुरानी सफ़ाई के बाद के अवशेष को ख़त्म किया जा सके। सरोवर को हलके साबुन वाले पानी से भी धोया जा सकता है और फिर साफ़ पानी के साथ बाहर निकाला जा सकता है। पंखों को कुछ हद तक खुली खिड़कियों के साथ चलाया जाना चाहिए।