चंडीगढ़, 24 नवंबर:
प्रत्यक्ष बिक्री और बहु-स्तरीय मार्किटिंग इकाईयों के नियमित ढांचे को और मज़बूत करने के लिए पंजाब सरकार ने इस सम्बन्धी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश नोटीफायी किये हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव खाद्य और सिविल सप्लाई श्री. के.ए.पी. सिन्हा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा एक्ट, 2019 की तजऱ् पर जारी किये ‘द गाईडलाईनज़ ऑफ डायरेक्ट सैलिंग फॉर पंजाब, 2020’ धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा में कारगर सिद्ध होंगे। श्री सिन्हा ने आगे बताया कि यह दिशा-निर्देश खाद्य और सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू द्वारा निर्धारित उपभोक्ता-समर्थकी नीति का हिस्सा हैं।
उन्होंने आगे कहा कि नये नियमों के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं को दस्तावेज़ी शर्तें पूरी करने के बाद नोडल विभाग- फूड एंड सप्लाईज़- में अपना नाम दर्ज करवाना लाजि़मी होगा। विभाग ने राज्य में दिशा-निर्देशों को लागू करने में सहायता करने के लिए एक नोडल अधिकारी को नोटीफायी किया है।
इसके अलावा मुख्य सचिव पंजाब से उचित मंजूरी मिलने के बाद दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए एक निगरानी अथॉरिटी की व्यवस्था करना लाजि़मी किया गया है।
इस निगरानी अथॉरिटी में खाद्य, सिविल और उपभोक्ताओं मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव चेयरमैन के तौर पर खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के डायरैक्टर या उनके द्वारा नामज़द कोई अधिकारी जो संयुक्त डायरैक्टर के पद से नीचे न हो, नोडल अधिकारी के तौर पर और कनवीनर, वित्त विभाग के सचिव या उनके द्वारा नामज़द कोई अधिकारी जा कोई अन्य अधिकारी जो डिप्टी सचिव के पद से नीचे न हो, वित्त कमिश्नर, टैक्सेशन या टैक्सेशन कमिशनर, जीएसटी, आर्थिक अपराधों से निपटने वाले पुलिस विभाग के एडीजीपी रैंक के अधिकारी, सरकार द्वारा नामज़द किसी विषय में माहिर अधिकारी को शामिल किया जायेगा।
यह निगरानी अथॉरिटी हर तीन महीनों में मीटिंग करेगी। इस सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग की वैबसाईट www.foodsuppb.gov.in प र उपलब्ध हैं।
-NAV GILL