अब यात्री घरेलू एकांतवास के लिए सीधे ऑनलाइन (222.ठ्ठद्ग2स्रद्गद्यद्धद्बड् डद्बह्म्श्चशह्म्ह्ल.द्बठ्ठ) आवेदन कर सकते हैं
यात्री आरटीपीसीआर की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जमा करवा कर संस्थागत एकांतवास की छूट भी ले सकते हैं
जि़ला प्रशासन के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य
चंडीगढ़, 31 अगस्त: पंजाब सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके आने वालों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ जारी एक प्रैस बयान में इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि यात्रा से पहले सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाईन पोर्टल (222.ठ्ठद्ग2स्रद्गद्यद्धद्बड् डद्बह्म्श्चशह्म्ह्ल.द्बठ्ठ) पर स्वै-घोषणा पत्र जमा करना होगा। उनको पोर्टल पर यह स्वै-घोषणा भी देनी होगी कि वह 14 दिनों के अनिवार्य एकांतवास अर्थात अपने खर्च पर 7 दिनों का संस्थागत एकांतवास जिसके बाद स्वास्थ्य की स्वै-निगरानी की शर्त पर 7 दिनों का घरेलू एकांतवास की पालना करेंगे।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब यात्री घरेलू एकांतवास के लिए सीधे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सिफऱ् मानसिक परेशानी के ठोस कारणों / मामलों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मौत होने, गंभीर बीमारी और 10 साल या इससे कम उम्र वाले बच्चों के माँ-बाप के लिए 14 दिनों के घरेलू एकांतवास की आज्ञा होगी। अगर वह इस तरह की छूट चाहते हैं, तो उनको यात्रा से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाईन पोर्टल (222.ठ्ठद्ग2स्रद्गद्यद्धद्बड् डद्बह्म्श्चशह्म्ह्ल.द्बठ्ठ) पर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्री पोर्टल पर कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं और यहाँ पहुँचने पर जि़ला प्रशासन के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दिया गया फ़ैसला अंतिम होगा।
उन्होंने कहा कि यात्री आरटीपीसीआर की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट को जमा करवा कर संस्थागत एकांतवास की छूट ले सकते हैं। यह टेस्ट यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के दौरान किया जाना चाहिए। टेस्ट की रिपोर्ट विचारने के लिए पोर्टल पर अपलोड की जाए।
स. सिद्धू ने आगे कहा कि हरेक यात्री रिपोर्ट की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में स्वै-घोषणा भी जमा करेगा और जानकारी गलत पाए जाने पर कार्यवाही के लिए जि़म्मेदार होगा। टेस्ट रिपोर्ट भारत में दाखि़ल होने के मौके पर हवाई अड्डे पर भी दिखाई जा सकती है।
उन्होंने आगे कहा कि यात्रा से पहले यात्रियों को सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा टिकट के साथ-साथ क्या करना है और क्या नहीं करना, सम्बन्धी जानकारी भी मुहैया करवाई जाएगी। सभी यात्रियों को अपनी मोबाइल डिवायज़ पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और हवाई जहाज़ / समुद्री जहाज़ में सवार होने पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिफऱ् लक्षण न पाए जाने वाले यात्रियों को सवार होने की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ज़मीनी रास्ते के द्वारा आने वाले यात्रियों को भी उक्त प्रोटोकोल की पालना करनी होगी और सिफऱ् लक्षण न पाए जाने वाले व्यक्तियों को भारत में दाखि़ल होने की आज्ञा दी जाएगी। हवाई अड्डों पर वातावरण की स्वच्छता और डिस्इनफैक्शन जैसे उचित एहतियात यकीनी बनाए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि यात्रा के लिए सवार होने के मौके पर हवाई अड्डों पर एक-दूसरे से सामाजिक दूरी यकीनी बनाने सम्बन्धी हर संभव उपाय यकीनी बनाए जाएंगे। यात्रा के दौरान, जिन यात्रियों ने पोर्टल पर स्वै-घोषणा पत्र नहीं भरा, को हवाई जहाज़ / समुद्री जहाज़ में सवार होने के बाद उक्त फॉर्म भरना होगा और इसकी एक कॉपी हवाई अड्डे / बंदरगाह / लैंडपोर्ट पर मौजूद स्वास्थ्य एवं इमीग्रेशन अधिकारियों को दी जाएगी। विकल्प के तौर पर ऐसे यात्री सुविधा उपलब्ध होने पर सम्बन्धित अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डे / बंदरगाह / लैंडपोर्ट पर आने के बाद पोर्टल पर स्वै-घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों / पोर्ट और हवाई जहाज़ों / समुद्री जहाज़ों में और यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों समेत कोविड-19 सम्बन्धी ज़रूरी घोषणा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हवाई जहाज़ / समुद्री जहाज़ में सवार होने पर एयरलाईन / समुद्री जहाज़ के स्टाफ और यात्री द्वारा मास्क पहनने, साफ़-सफ़ाई और हाथ की सफ़ाई आदि की पालना की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि आने के मौके पर सामाजिक दूरी बनाए रखने सम्बन्धी नियमों को यकीनी बनाया जाए। हवाई अड्डे / समुद्री बंदरगाह / लैंडपोर्ट में मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों को ऑनलाइन भरा गया स्वै-घोषणा पत्र (या फिजिक़ल स्वै-घोषणा पत्र की एक कॉपी जमा करवानी होगी) दिखाना होगा। स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को तुरंत एकांतवास किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकोल के अनुसार स्वास्थ्य संस्था में ले जाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जिन यात्रियों को संस्थागत एकांतवास से छूट दी गई है (जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर पहले ही दिखाया गया हो) को 14 दिनों के घरेलू एकांतवास की आज्ञा देने से पहले सम्बन्धित अथॉरिटी को फ़ोन / संचार के किसी अन्य माध्याम के द्वारा सूचित करना होगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बाकी यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन सुविधाओं में ले जाया जाएगा। इन यात्रियों को कम-से-कम 7 दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन के अंतर्गत रखा जाएगा। उनकी जांच द्धह्लह्लश्चह्य://222.द्वशद् धद्घ2.द्दश1.द्बठ्ठ /श्चस्रद्घ /क्रद्ग1द्बह्यद्गस्रह्लद्गह् यह्लद्बठ्ठद्दद्दह्वद्बस्रद्गद् यद्बठ्ठद्गह्य.श्चस्रद्घ पर उपलब्ध आईसीएमआर प्रोटोकोल के अनुसार की जाएगी और अगर वह पॉजि़टिव पाए जाते हैं तो डॉक्टरी जांच की जाएगी। अगर उनमें लक्षण नहीं पाए जाते या बहुत कम लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको जैसे उचित लगे कोविड या घरेलू एकांतवास की आज्ञा दी जाएगी। जिन यात्रियों में हलके / दर्मियाने / गंभीर लक्षण पाए जाते हैं, उनको समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं में दाखि़ल किया जाएगा और दिए प्रोटोकोल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। जो यात्री नेगेटिव पाए जाते हैं, उनको ख़ुद को घरेलू एकांतवास और 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वै-निगरानी की सलाह दी जाएगी। किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर उनको जि़ला निगरानी अधिकारी या स्टेट / नेशनल कॉल सैंटर (104 /1075) पर सूचित करना होगा।
-Vibhor
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