पंजाब वाटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी ने भूजल सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के मसौदे पर ऐतराज़ मांगे

चंडीगढ़, 12 नवंबर:

पंजाब वाटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी, पंजाब की तरफ से जल संसाधन(रैगूलेशन और प्रबंधन) एक्ट, 2020 की धारा 15 (4) के अंतर्गत, 17 दिसंबर, 2020 तक पंजाब ग्राऊंडवाटर ऐकस्ट्रैकशन एंड कनजऱवेशन गाईडलाईनज़, 2020 के मसौदे में दर्ज अपने प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर जनता के ऐतराज़ों की माँग की है।
इस सम्बन्धी एक प्रवक्ता ने बताया कि ऐतराज़ देने के लिए आवेदन 500 रुपए की रसीद के साथ ईमेल   comments.pwrda@punjab.gov.in के द्वारा या डाक के द्वारा पंजाब वाटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी, एससीओ 149-152, सैक्टर 17 सी, चंडीगढ़, 160017 पर भेजे जा सकते हैं।

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इस मसौदे में यह प्रस्तावित है कि पंजाब में हरउपभोक्ता की तरफ से व्यापारिक और औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूजल को निकालने के लिए अथॉरिटी की आज्ञा लेनी आवश्यक होगी। अथॉरिटी ने कृषि और इससे सम्बन्धित गतिविधियों और पीने वाले और घरेलू प्रयोग के लिए भूजल को निकालने की छूट दी है। उन्होंने बताया कि इन दिशा-निर्देशों में भूजल को निकालने के लिए शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी है जोकि सभी उपयोगकर्ताओं की तरफ से लगाए जाने वाले पानी के मीटरों पर आधारित होंगे।

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लघु, सूक्ष्म और दर्मियाने उद्यमों को राहत देने के लिए धरती नीचे से प्रति दिन 10 क्यूबिक मीटर तक पानी निकालने के लिए कम दरों के साथ स्लैब रेट प्रस्तावित किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य को हरे, पीले और नारंगी तीन जोनों में बांटा गया है। नारंगी जोन, जहां पानी की ज़्यादा किल्लत है, में भूजल निकालने के शुल्क सबसे ज़्यादा होंगे और सबसे कम शुल्क हरे जोन में होंगे। प्रवक्ता के अनुसार मसौदे के विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइटों   www.punjab.gov.in और  www.irrigation.punjab.gov.in पर उपलब्ध हैं।

-Nav Gill

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