एस.ए.एस. नगर, 1 मई:
महामारी के बढ़ रहे प्रकोप और संभावित वृद्धि के मद्देनजऱ लोगों को सहायता, सुरक्षा और राहत प्रदान करने और जिले में कोविड-19 मरीज़ों की उपयुक्त डॉक्टरी देखभाल के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए उपाय करने के लिए जि़ला मैजिस्ट्रेट-कम-चेयरपर्सन जि़ला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (डीडीएमए) श्री गिरीश दयालन ने उद्योगों / औद्योगिक इकाइयों के पास उपलब्ध सभी ऑक्सीजन सिलेंडरों को डॉक्टरी उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने संबंधी माँग के हुक्म जारी किये।
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ऐसीं इकाईयों से रसीद जारी करने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर एकत्रित करके ऑक्सीजन / सिविल सर्जन के जि़ला नोडल अफ़सर द्वारा अस्पतालों को उनकी ज़रूरत अनुसार अलॉट किये जाएंगे। प्रशासन द्वारा लिए गए सिलेंडर संबंधित औद्योगिक इकाईयों को वापस कर दिए जाएंगे जब इन सिलेंडरों के प्रयोग की ज़रूरत नहीं रहेगी।
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हुक्मों में यह भी कहा गया है कि विभन्न अस्पतालों में कोविड-19 / और ग़ैर-कोविड गंभीर मरीज़ों के प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट को रोकने के लिए जि़ला नोडल अफ़सर / सिविल सर्जन की मंज़ूरी के बिना निजी व्यक्तियों या फर्मों की मलकियत वाले ऑक्सीजन सिलेंडर एयर सेपरेशन ईकाईयों (एएसयू) / ऑक्सीजन सप्लायर द्वारा नहीं भरे जाएंगे।
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एएसयू और ऑक्सीजन सप्लाई के प्रबंधक / मालिक यह यकीनी बनाने के लिए निजी तौर पर जि़म्मेदार होंगे।
किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंडावली नियम, 1860 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई की जायेगी।
जि़क्रयोग्य है कि जिले में कोविड-19 मामलों में तेज़ी से वृद्धि होने के कारण और दूसरे राज्यों से मरीज़ों की भारी आमद और 90 प्रतिशत बैड प्रयोग अधीन होने के मद्देनजऱ, दर्मियाने और गंभीर मरीज़ों के प्रबंधन के लिए मैडीकल ऑक्सीजन की उपयुक्त और निर्विघ्न सप्लाई की उपलब्धता महत्वपूर्ण है और मरीज़ों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मरीज़ों की देखभाल के लिए मैडीकल ऑक्सीजन की सप्लाई निर्विघ्न और उपयुक्त मात्रा में करनी ज़रूरी है।
-Nav Gill