-कम्बाईनें प्रातःकाल 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर सकेंगी गेहूँ की कटाई
-खेती मशीनरी से सम्बन्धित वर्कशाप और स्पेयर पार्टस दुकानें प्रातःकाल 5 बजे से प्रातःकाल 8 बजे तक ही खुल सकेंगी
-कोविड -19 को फैलने से रोकने सरकार और सेहत विभाग की हिदायतों की पालना यकीनी बनाई जाएगीः कुमार अमित
क्यों चुना गया 5 तारीख (रविवार),9 बजे ,9 मिनट दीपक, मोमबत्ती, टार्च या फ़्लैश लाइट जलाने का समय ?
जिला मैजिस्ट्रेट श्री कुमार अमित ने पटियाला जिले अंदर कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू दौरान जिले की सीमा में गेहूँ की कटाई के सीजन को मुख्य रखते हुए केवल किसानों, खेती करने वाले मजदूरों और खेती से सम्बन्धित मशीनरी को फसल की कटाई और बिजाई करने की छूट दी है।
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जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से आज जारी आदेशों के अंतर्गत सभी कम्बाईनों को गेहूँ की कटाई के सीजन दौरान प्रातःकाल 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करने की इजाजत दी गई है। इस के अलावा खेती से सम्बन्धित प्रयोग होने वाली मशीनरी के स्पेयर पार्टस की दुकानों और इस मशीनरी की वर्कशाप भी प्रातःकाल 5 बजे से प्रातःकाल 8 बजे तक ही खुल सकेंगी और मशीनरी की मुरम्मत का काम वर्कशाप के अंदर ही किया जायेगा।
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श्री कुमार अमित ने कहा कि मुख्य कृषि अफसर पटियाला यह यकीनी बनाएंगे कि सभी किसान और कम्बाईनों के मालिक, स्पेयर पार्टस की दुकानें और वर्कशॉपों के मालिक कोविड -19 के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार, पंजाब सरकार और जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से समय -समय पर जारी हिदायतों का पालन यकीनी बनाएंगे।
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इसके अतिरिक्त आपस में डेढ़ से दो मीटर सामाजिक दूरी बना कर रखेंगे, हाथों पर गल्ब और मुँह पर मास्क का प्रयोग करेंगे और अपनी मशीनरी को सैनेटाईज करना भी यकीनी बनाया जायेगा और किसी भी हालत में 10 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जायेगा। यह आदेश केवल गेहूँ की फसल की कटाई दौरान किसानों और कम्बाईनों के मकान मालिकों के लिए है।
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