चंडीगढ़: कोलकाता में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. अदालत ने जयपाल के पिता के शव परीक्षण के अनुरोध को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार उस स्थान पर जा सकता है जहां कार्रवाई हुई और अपील की जा सकती है। यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
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उल्लेखनीय है कि अभी तक जयपाल भुल्लर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। भुल्लर के पिता का कहना है कि वह तब तक अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। जयपाल भुल्लर के पिता का आरोप है कि उनके बेटे को पुलिस ने बुरी तरह प्रताड़ित किया. पिता ने मांग में फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है।
-NAV GILL